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Fatehpur News: अगवा कर मासूम से दुष्कर्म में उम्रकैद

Sat, 30 Aug 2025 01:41 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर Updated Sat, 30 Aug 2025 01:41 AM IST
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Life imprisonment for kidnapping and raping an innocent
फतेहपुर। नौ साल की बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी करार दिया। पाॅक्सो एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश महेंद्र कुमार द्वितीय ने दाेषी को 20 साल कैद व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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हुसैनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला की दो मासूम बेटियां 29 सितंबर 2003 की रात घर के बाहर सो रही थीं। गांव का ही अर्जुन लोधी नौ साल की बड़ी पुत्री को सोते समय अगवा कर ले गया था। गांव किनारे बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। पुत्री का शोर सुनकर परिजन व ग्रामीण पहुंचे थे। ग्रामीणों को आते देख अर्जुन लोधी मौके पर बच्ची को छोड़कर भाग निकला था। घटना से बच्ची की हालत बिगड़ गई थी। मां ने युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। कोर्ट के सामने छह गवाहों ने गवाही दी। मामले की कोर्ट ने अंतिम सुनवाई के बाद अर्जुन को दोषी करार देकर 20 साल की कैद व अर्थदंड से दंडित किया है।
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