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दहेज हत्या में पति व भतीजे को उम्रकैद
ब्यूरो, अमर उजाला फतेहपुर
Updated Fri, 26 May 2017 12:21 AM IST
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दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने पति और भतीजे को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 20-20 हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। सुल्तानपुर घोष थानाक्षेत्र के सोहदमऊ निवासी ताहिरा बानो की शादी खागा कोतवाली के सलेमपुर गोली निवासी शाह मोहम्मद के साथ हुई थी। शादी के बाद ससुराल वालों ने एक लाख रुपये दहेज के लिए ताहिरा को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने घरवालों के साथ मिलकर 16 सितंबर 2009 को पत्नी को आग से जलाकर मार डाला था।
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घटना के बाद मृतका ने अपने बयान दर्ज कराए थे। इसमें ससुरालीजनों पर जलाने की बात कही थी। बड़ी बहन कुरैशा बानो ने मृतका के पति शाह मोहम्मद, ससुर बफाती, जेठानी शहीदा बेगम, भतीजे नजीर मोहम्मद, नूर मोहम्मद के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि शहीदा और नजीर फरार चल रहे हैं, जबकि शाह मोहम्मद और नूर मोहम्मद जेल में हैं। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट मनराज सिंह ने मामले की सुनवाई की। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमिल श्रीवास्तव ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत और दलीलें पेश कीं। कोर्ट ने पति और भतीजे को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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