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Fatehpur News: दहेज हत्या में पति की जमानत अर्जी खारिज
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फतेहपुर। जाफरगंज थाना क्षेत्र के अंगदपुर गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इससे पहले सास और ससुर की जमानत अर्जी भी निरस्त हो चुकी है।
थाना क्षेत्र के अंगदपुर निवासी चुन्नू गुप्ता की शादी वर्ष 2019 में रूबी से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से सास श्यामा देवी, ससुर प्रेमनारायण, ननद अंजू, पुतनिया, देवर अतुत तथा जेठ-जेठानी अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर रूबी को प्रताड़ित करते थे।
महिला के पिता ने पुलिस में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि सात जुलाई 2025 को ससुराल पक्ष के लोगों ने रूबी को जहर देकर मार डाला। घटना के बाद से आरोपी जेल में बंद हैं। आरोपी पति चुन्नू गुप्ता ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। इस पर न्यायालय में सुनवाई हुई। विवेचक और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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थाना क्षेत्र के अंगदपुर निवासी चुन्नू गुप्ता की शादी वर्ष 2019 में रूबी से हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से सास श्यामा देवी, ससुर प्रेमनारायण, ननद अंजू, पुतनिया, देवर अतुत तथा जेठ-जेठानी अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर रूबी को प्रताड़ित करते थे।
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महिला के पिता ने पुलिस में दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया था कि सात जुलाई 2025 को ससुराल पक्ष के लोगों ने रूबी को जहर देकर मार डाला। घटना के बाद से आरोपी जेल में बंद हैं। आरोपी पति चुन्नू गुप्ता ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। इस पर न्यायालय में सुनवाई हुई। विवेचक और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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