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Fatehpur News: चरित्र पर शक में पत्नी की हत्या, पति को आजीवन कारावास
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फतेहपुर। चरित्र पर शक में पत्नी की हत्या करने वाले संतोष गुजराती को फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो के न्यायाधीश अजय सिंह प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के बेनीगंज नई बस्ती निवासी भतीजे रवि गुजराती के मुताबिक पड़ोस में ही बुआ अनीता अपने पति संतोष गुजराती के साथ किराए पर रहती थीं और फेरी लगाकर भरण-पोषण करती थीं। फूफा संतोष कई बार बुआ के चरित्र पर शक करता और मारपीट भी कर चुका था।
17 मई 2017 को फूफा ने बुआ को फेरी के बहाने लेकर घर से बाहर ले गया और फिर वापस नहीं लौटा। 18 मई को बुआ की सास कांता से पूछताछ में पता चला कि उसकी लाश सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के प्रेमनगर स्थित बाग में मिली थी।
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संतोष ने बुआ का गला दुपट्टे से घोंटकर हत्या की थी और बाद में भाग गया था। कोर्ट ने बुधवार को अंतिम सुनवाई में संतोष गुजराती को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र के बेनीगंज नई बस्ती निवासी भतीजे रवि गुजराती के मुताबिक पड़ोस में ही बुआ अनीता अपने पति संतोष गुजराती के साथ किराए पर रहती थीं और फेरी लगाकर भरण-पोषण करती थीं। फूफा संतोष कई बार बुआ के चरित्र पर शक करता और मारपीट भी कर चुका था।
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17 मई 2017 को फूफा ने बुआ को फेरी के बहाने लेकर घर से बाहर ले गया और फिर वापस नहीं लौटा। 18 मई को बुआ की सास कांता से पूछताछ में पता चला कि उसकी लाश सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के प्रेमनगर स्थित बाग में मिली थी।
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संतोष ने बुआ का गला दुपट्टे से घोंटकर हत्या की थी और बाद में भाग गया था। कोर्ट ने बुधवार को अंतिम सुनवाई में संतोष गुजराती को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।