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Fatehpur News: महिला को गुजारा भत्ता नहीं देने पर पति गिरफ्तार
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फोटो-24-थरियांव थाना में खड़ा आरोपी। स्रोत पुलिस
थरियांव। महिला को गुजारा भत्ता के रुपये नहीं देने पर कोर्ट के गैरजमानती वारंट जारी करने पर बृहस्पतिवार को पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पति को कौशाम्बी फैमली कोर्ट में पेश किया। यहां 40 हजार रुपये देने पर कोर्ट ने जमानत दी।
थाना क्षेत्र के हसवा कस्बा निवासी रामकुमार केशरवानी का पत्नी कोमल केशरवानी से कौशाम्बी फैमिली कोर्ट में वाद चल रहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामकुमार को प्रतिमाह पांच हजार रुपये पत्नी कोमल को गुजारा भत्ता देने का आदेश किया था।
रामकुमार ने कोमल को 31 माह का एक लाख 55 हजार गुजारा भत्ता नहीं दिया था। इस पर कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया। पुलिस ने रामकुमार को हसवा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
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प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया। यहां गुजारा भत्ता देय राशि में 40 हजार रुपये जमा करने के बाद कोर्ट ने जमानत दी है।
चोरी में 12 दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया
फतेहपुर। एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश ने लकड़ी काटकर चुरा ले जाने के मामले में 12 दोषियों को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय उठने तक की अवधि में प्रत्येक को सजा सुनाई गई है। असोथर पुलिस ने 1997 में वन अधिनियम और चोरी का मामला थाना क्षेत्र के बेसड़ी गांव निवासी रामकुमार, चंद्रसेवक, लल्लू, बाबू, शिवपूजन, चंदू, बुचून और विधातीपुर गांव निवासी राधेश्याम, शिवप्रकाश, भगवत, विजय पाल, रामशरण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अंतिम सुनवाई की। सभी को दोषी करार देकर दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं जमा करने पर सभी को सात दिन का कारावास बिताना होगा। (संवाद)
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थाना क्षेत्र के हसवा कस्बा निवासी रामकुमार केशरवानी का पत्नी कोमल केशरवानी से कौशाम्बी फैमिली कोर्ट में वाद चल रहा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान रामकुमार को प्रतिमाह पांच हजार रुपये पत्नी कोमल को गुजारा भत्ता देने का आदेश किया था।
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रामकुमार ने कोमल को 31 माह का एक लाख 55 हजार गुजारा भत्ता नहीं दिया था। इस पर कोर्ट ने गैरजमानती वारंट जारी किया। पुलिस ने रामकुमार को हसवा से गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
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प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया। यहां गुजारा भत्ता देय राशि में 40 हजार रुपये जमा करने के बाद कोर्ट ने जमानत दी है।
चोरी में 12 दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया
फतेहपुर। एसीजेएम कोर्ट के न्यायाधीश ने लकड़ी काटकर चुरा ले जाने के मामले में 12 दोषियों को दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय उठने तक की अवधि में प्रत्येक को सजा सुनाई गई है। असोथर पुलिस ने 1997 में वन अधिनियम और चोरी का मामला थाना क्षेत्र के बेसड़ी गांव निवासी रामकुमार, चंद्रसेवक, लल्लू, बाबू, शिवपूजन, चंदू, बुचून और विधातीपुर गांव निवासी राधेश्याम, शिवप्रकाश, भगवत, विजय पाल, रामशरण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अंतिम सुनवाई की। सभी को दोषी करार देकर दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड नहीं जमा करने पर सभी को सात दिन का कारावास बिताना होगा। (संवाद)

फोटो-24-थरियांव थाना में खड़ा आरोपी। स्रोत पुलिस