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ताबड़तोड़ छापेमारी, भारी मात्रा में अवैध दारू बरामद
ब्यूरो/अमर उजाला, फतेहपुर
Updated Thu, 15 Jan 2015 12:29 AM IST
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लखनऊ व उन्नाव में नकली शराब से कोहराम के बाद नींद से जागे प्रशासन ने जिलेभर में छापेमारी अभियान शुरू किया है। बुधवार की दोपहर थरियांव थाना क्षेत्र के बहरामपुर रेलवे क्रासिंग के पास आबकारी व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भारी मात्रा में डंप नकली शराब बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।
इसी तरह खागा नई बाजार मोहल्ले में दो कच्ची शराब की भट्ठियां बरामद की गई। थरियांव क्षेत्राधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि रमवां, गाजीपुर, मऊ में भी कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी की गई है।
जिला आबकारी अधिकारी निरंजन नाथ पांडेय और थरियांव क्षेत्राधिकारी वंदना सिंह ने टीम के साथ क्रासिंग स्थित संतोष यादव के मकान में छापेमारी की। मकान से डेढ़ लाख कीमत की देसी शराब की तीस पेटियां बरामद हुई।
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शराब के 1384 कुल क्वार्टर रहे हैं। आबकारी टीम ने शराब का नमूना लेकर जांच की। जिसमें शराब नकली पाई गई। वही शराब क्रासिंग स्थित ठेके से मिली।
सीओ वंदना सिंह ने बताया कि शराब ठेके से ही नकली शराब की बिक्री होती रही है। नकली शराब को किराए के गोदाम में रखा गया है।
शराब की दुकान का ठेकदार राघवेंद्र प्रताप सिंह यादव निवासी भूरी चौरा थाना हुसैनगंज हाल पता आवास विकास सदर कोतवाली और सेल्समैन बृजराज निवासी अतरहा थाना थरियांव के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
एसएचओ शुभ नारायण ने बताया कि शराब की दुकान के ठेकेदार ने ही किराए पर गोदाम बना रखा था। उसी गोदाम की चाबी शराब ठेके के सेल्समैन के पास से छापेमारी में बरामद हुई है।
इससे साफ है कि ठेकेदार अपनी शराब की दुकान में नकली शराब बेचने का काम करता था। खागा कोतवाली पुलिस ने बुधवार को नगर के नई बाजार मोहल्ले में दो कच्ची शराब की भट्ठियां बरामद की हैं।
मौके पर शराब बनाने वालों को पकड़ा गया और दोनों को जमानत पर छोड़ दिया गया। मोहल्ले में मनोज सोनकर और संदीप सोनकर के यहां छापा मारकर पुलिस ने 25 लीटर कच्ची दारू, लहन और शराब बनाने के उपकरण बरामद किया।
अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने अवैध शराब के अभियान में कार्रवाइयां की है। गाजीपुर थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह के दिशा निर्देश पर फरीदाबाद टिकरी और मानीखेड़ा गांव में कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी हुई है।
फरीदाबाद टिकरी गांव से हरिशंकर निषाद को पांच लीटर शराब और भट्ठी के साथ पकड़ा गया है। वहीं मानीखेड़ा गांव में करन लोधी को भट्ठी और छह लीटर शराब के साथ पकड़ा है।
उधर थरियांव सीओ वंदना सिंह ने रमवां गांव में साजन सिंह के घर के पास नकली शराब के ठिकाने में छापेमारी की है। जहां से शराब बनाने का केमिकल बरामद हुआ है। वहीं मऊ गांव में परचून की दुकान से एक पेटी देशी शराब बरामद की है।
आबकारी अधिनियम कानून में सजा और दंड का प्रावधान बहुत कम है, जिससे शराब का अवैध कारोबार करने वालों पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाता है।
कारोबारी जुर्माना अदा कर तुरंत कानून से बाहर हो जाते हैं और फिर धंधे में लिप्त हो जाते हैं। शराब बनाने पर जरूर गैर जमानती धाराओं का प्राविधान है, लेकिन सजा इतनी कम है कि थानों से ही आरोपियों को जमानत देनी पड़ती है, जेल नहीं जाना पड़ता है।
शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम धारा 60 का मुकदमा कायम किया जाता है। वहीं शराब बनाने वालों के खिलाफ एक्साइज एक्ट 60(2) का मुकदमा दर्ज किया जाता है।
इन दोनों धाराओं में सजा और जुर्माना इनता कम है कि कारोबारियों पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिससे नाजायज शराब का धंधा बढ़ता जाता है। धार्मिक संस्था भगवती कल्याण समिति, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और जय गुरूदेव के अनुयायियों ने शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग की है।
कोट
दफा 60 में अधिक से अधिक एक माह का साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने का प्राविधान है। वहीं धारा 60 (2) गैर जमानती अपराध है, जिसमें तीन साल की सजा का प्राविधान है। सूर्यप्रकाश सिंह, अधिवक्ता।
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इसी तरह खागा नई बाजार मोहल्ले में दो कच्ची शराब की भट्ठियां बरामद की गई। थरियांव क्षेत्राधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि रमवां, गाजीपुर, मऊ में भी कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी की गई है।
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जिला आबकारी अधिकारी निरंजन नाथ पांडेय और थरियांव क्षेत्राधिकारी वंदना सिंह ने टीम के साथ क्रासिंग स्थित संतोष यादव के मकान में छापेमारी की। मकान से डेढ़ लाख कीमत की देसी शराब की तीस पेटियां बरामद हुई।
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शराब के 1384 कुल क्वार्टर रहे हैं। आबकारी टीम ने शराब का नमूना लेकर जांच की। जिसमें शराब नकली पाई गई। वही शराब क्रासिंग स्थित ठेके से मिली।
सीओ वंदना सिंह ने बताया कि शराब ठेके से ही नकली शराब की बिक्री होती रही है। नकली शराब को किराए के गोदाम में रखा गया है।
शराब की दुकान का ठेकदार राघवेंद्र प्रताप सिंह यादव निवासी भूरी चौरा थाना हुसैनगंज हाल पता आवास विकास सदर कोतवाली और सेल्समैन बृजराज निवासी अतरहा थाना थरियांव के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।
एसएचओ शुभ नारायण ने बताया कि शराब की दुकान के ठेकेदार ने ही किराए पर गोदाम बना रखा था। उसी गोदाम की चाबी शराब ठेके के सेल्समैन के पास से छापेमारी में बरामद हुई है।
इससे साफ है कि ठेकेदार अपनी शराब की दुकान में नकली शराब बेचने का काम करता था। खागा कोतवाली पुलिस ने बुधवार को नगर के नई बाजार मोहल्ले में दो कच्ची शराब की भट्ठियां बरामद की हैं।
मौके पर शराब बनाने वालों को पकड़ा गया और दोनों को जमानत पर छोड़ दिया गया। मोहल्ले में मनोज सोनकर और संदीप सोनकर के यहां छापा मारकर पुलिस ने 25 लीटर कच्ची दारू, लहन और शराब बनाने के उपकरण बरामद किया।
अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने अवैध शराब के अभियान में कार्रवाइयां की है। गाजीपुर थानाध्यक्ष शिवमंगल सिंह के दिशा निर्देश पर फरीदाबाद टिकरी और मानीखेड़ा गांव में कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी हुई है।
फरीदाबाद टिकरी गांव से हरिशंकर निषाद को पांच लीटर शराब और भट्ठी के साथ पकड़ा गया है। वहीं मानीखेड़ा गांव में करन लोधी को भट्ठी और छह लीटर शराब के साथ पकड़ा है।
उधर थरियांव सीओ वंदना सिंह ने रमवां गांव में साजन सिंह के घर के पास नकली शराब के ठिकाने में छापेमारी की है। जहां से शराब बनाने का केमिकल बरामद हुआ है। वहीं मऊ गांव में परचून की दुकान से एक पेटी देशी शराब बरामद की है।
आबकारी अधिनियम कानून में सजा और दंड का प्रावधान बहुत कम है, जिससे शराब का अवैध कारोबार करने वालों पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग पाता है।
कारोबारी जुर्माना अदा कर तुरंत कानून से बाहर हो जाते हैं और फिर धंधे में लिप्त हो जाते हैं। शराब बनाने पर जरूर गैर जमानती धाराओं का प्राविधान है, लेकिन सजा इतनी कम है कि थानों से ही आरोपियों को जमानत देनी पड़ती है, जेल नहीं जाना पड़ता है।
शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम धारा 60 का मुकदमा कायम किया जाता है। वहीं शराब बनाने वालों के खिलाफ एक्साइज एक्ट 60(2) का मुकदमा दर्ज किया जाता है।
इन दोनों धाराओं में सजा और जुर्माना इनता कम है कि कारोबारियों पर कोई असर नहीं पड़ता है, जिससे नाजायज शराब का धंधा बढ़ता जाता है। धार्मिक संस्था भगवती कल्याण समिति, ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और जय गुरूदेव के अनुयायियों ने शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़े कानून बनाने की मांग की है।
कोट
दफा 60 में अधिक से अधिक एक माह का साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने का प्राविधान है। वहीं धारा 60 (2) गैर जमानती अपराध है, जिसमें तीन साल की सजा का प्राविधान है। सूर्यप्रकाश सिंह, अधिवक्ता।