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Fatehpur News: गैर इरादतन हत्या में पांच दोषियों को सात साल की कैद

Tue, 28 Jul 2026 12:43 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jul 2026 12:43 AM IST
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Five convicts sentenced to seven years in prison for culpable homicide not amounting to murder.
फतेहपुर। गैर इरादतन हत्या के मामले में कोर्ट ने सोमवार को पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को सात वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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ईसी कोर्ट के न्यायाधीश हरिप्रकाश गुप्ता ने चांदपुर थाना क्षेत्र के सैंठी गांव निवासी सगे भाई हीरालाल उर्फ चुनकू, रामबाबू, संजय, मनोज और अच्छेलाल को दोषी ठहराया है। अभियोजन के अनुसार 10 नवंबर 2012 को सैंठी गांव निवासी शिवराज अपने मवेशियों को चारा-पानी कर रहा था। तभी आरोपियों ने लाठी-डंडे और कुल्हाड़ी से उस पर हमला कर दिया।
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बीच-बचाव करने पहुंचे शिवराज के भतीजे के साथ भी मारपीट कर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। इलाज के दौरान शिवराज की मौत हो गई थी। कोर्ट ने छह गवाहों के बयान सुनने के बाद अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।
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गैंगस्टर मामले में तीन अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज
फतेहपुर। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुभाष चंद्र मौर्या ने गोकशी के मामले में गैंगस्टर के अभियुक्तों की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी। बिंदकी कोतवाली पुलिस ने गोवध और तस्करी करने वाले गैंग के मोहम्मद इसराइल, मोहम्मद हसन और कफील को गैंगस्टर के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस ने बताया कि अभियुक्तों को 13 मार्च 2025 को गोकशी के लिए आठ गोवंश ले जाते समय पकड़ा गया था। इनके खिलाफ गोकशी की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोपियों के पास से गोकशी के उपकरण, चापड़, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए थे।इसके बाद पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद तीनों अभियुक्तों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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