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नौ साल की बच्ची से दुष्कर्म में आरोपी को सात साल की कैद
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फतेहपुर। नौ साल की बच्ची को बहाने से घर ले जाकर दुष्कर्म करने के में पॉक्सो कोर्ट ने एक युवक को दोषी करार दिया है। इसके साथ ही उसे सात साल की कैद और आठ हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र भदौरिया ने बताया कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की नौ साल की बच्ची 27 अप्रैल 2017 को घर के बाहर खेल रही थी।
इस दौरान पड़ोसी अशोक कुमार बच्ची को साइकिल में हवा भरने के दौरान पंप पकड़े रहने के बहाने से अपने घर ले गया। उसने घर में बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
बच्ची ने घर लौटकर मां और अन्य परिजनों को जानकारी दी। जिसके बाद परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया। तो पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। इसके बाद से वह जेल में निरुद्ध था।
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इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रविकांत द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र भदौरिया ने बताया कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की नौ साल की बच्ची 27 अप्रैल 2017 को घर के बाहर खेल रही थी।
इस दौरान पड़ोसी अशोक कुमार बच्ची को साइकिल में हवा भरने के दौरान पंप पकड़े रहने के बहाने से अपने घर ले गया। उसने घर में बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
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बच्ची ने घर लौटकर मां और अन्य परिजनों को जानकारी दी। जिसके बाद परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराया। तो पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। इसके बाद से वह जेल में निरुद्ध था।
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इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रविकांत द्वितीय की कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सात साल कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।