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अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल की कैद
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फतेहपुर। किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने युवक को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। फैसला आने के बाद दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि चार अगस्त 2015 को एक किशोरी (15) घर से गायब हो गई थी। परिजनों की खोजबीन के बाद गांव के रमाकांत उर्फ बदलू विश्वकर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था। किशोरी ने बयान में दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत अपहरण, दुष्कर्म, गाली-गलौज के आरोप में रमाकांत के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। प्रकरण की सुनवाई के बाद एएसजे पॉक्सो कोर्ट अनुभव द्विवेदी ने यह फैसला सुनाया है।
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शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि चार अगस्त 2015 को एक किशोरी (15) घर से गायब हो गई थी। परिजनों की खोजबीन के बाद गांव के रमाकांत उर्फ बदलू विश्वकर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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पुलिस ने किशोरी को बरामद किया था। किशोरी ने बयान में दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत अपहरण, दुष्कर्म, गाली-गलौज के आरोप में रमाकांत के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी। प्रकरण की सुनवाई के बाद एएसजे पॉक्सो कोर्ट अनुभव द्विवेदी ने यह फैसला सुनाया है।
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