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जीएसटी को समझने की जरूरत

Sat, 23 Jul 2022 01:45 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 23 Jul 2022 01:45 AM IST
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जीएसटी पंजीयन के लाभ बताते ज्वाइंट कमिश्नर बालकृष्ण यादव। संवाद - फोटो : FATEHPUR
खागा। व्यापार को लेकर व्यापारियों के मन में जीएसटी संबंधी भ्रांतियां दूर करने के लिए विभाग की ओर से खागा सभागार में बैठक का आयोजन किया गया।
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इसमें शामिल हुए अधिकारियों ने व्यापारियों को जीएसटी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि जीएसटी को समझने की जरूरत है, उससे घबराने की नहीं।
कार्यक्रम में ज्वाइंट कमिश्नर बालकृष्ण यादव, असिस्टेंट कमिश्नर रामेश्वर त्रिपाठी, असिस्टेंट कमिश्नर कुलदीप ज्ञानी, असिस्टेंट कमिश्नर अजेंद्र त्रिपाठी, सीटीओ गीता वर्मा व अधिवक्ता संजीव अग्रवाल शामिल हुए।
ज्वाइंट कमिश्नर ने बताया कि 40 लाख रुपये से कम सालाना व्यापार करने वाले व्यापारी अगर पंजीयन नहीं कराते हैं तो वह विभागीय दायरे में नहीं आते हैं लेकिन अगर वह पंजीयन करा लेते हैं तो विभाग की ओर से उन्हें 10 लाख रुपये का बीमा मिलता है।
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इसी क्रम में उन्होंने बताया कि डेढ़ करोड़ रुपये तक का सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों के लिए कंपोजीशन स्कीम संचालित है।
इसी तरह से डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक का व्यापार करने वाले व्यापारी सामान्य पंजीयन करा सकते हैं। जीएसटी पंजीयन नहीं होने पर और पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। व्यापारियों ने भी अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी और उनका निस्तारण कराने का तरीका जाना।
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इस दौरान व्यापार मंडल कंछल गुट के अध्यक्ष शिवचंद्र शुक्ला, व्यापार मंडल मिश्रा गुट के प्रभारी अध्यक्ष अमित पांडेय, मनोज शुक्ला, गुड्डू अग्रहरि सहित कई व्यापारी शामिल हुए।
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