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छोटे भाई की गोली मारकर हत्या में उम्रकैद

Fri, 04 May 2018 11:24 PM IST
fatehpur
fatehpur Updated Fri, 04 May 2018 11:24 PM IST
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फतेहपुर। पिता की लाइसेंसी एकनाली बंदूक से छोटे भाई की हत्या कर देने वाले को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र निगम की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामला न्यायालय में सात साल से विचाराधीन था। हालांकि आरोपी घटना के बाद से ही जेल में निरुद्ध था।
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घटना 26 जनवरी 2011 शाम लगभग पांच बजे की है। अधिवक्ता के अनुसार ललौनी थानाक्षेत्र में मुत्तौर गांव निवासी उदयभान यादव का सगा छोटा भाई सूर्यभान घर में खाना खा रहा था। इसी बीच उदयभान छोटे भाई सूर्यभान की पत्नी अनीता देवी को गाली देने लगा। उदयभान ने तंज में कहा कि पति को खाना दे रही हो और पिता को नहीं। इस पर सूर्यभान ने पत्नी के बचाव में बड़े भाई को गालीगलौज से मना किया। बात-बात में मामला इतना गरम हो गया कि उदयभान ने पिता राजाराम की लाइसेंसी एकनाली बंदूक से सूर्यभान को सीने में गोली मार दी। घटना के वक्त सूर्यभान की पत्नी अनीता देवी, छ: साल की बेटी अलका और पिता मौके पर ही मौजूद थे। सूर्यभान को उपचार के लिए बहुआ सीएचसी ले जाया जा रहा था, रास्ते में मौत हो गई। इस मामले में अनीता देवी ने जेठ उदयभान के विरुद्ध पति की हत्या करने की एफआईआर दर्ज कराई थी। इसके बाद से उदयभान लगातार जेल में बंद था। शुक्रवार को कोर्ट नंबर सात अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र निगम की अदालत ने सहायक शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्त की दलीलों को सुनने के बाद उदयभान को आजीवन कारावास और बारह हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
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इनसेट
पिता को पहले हुई सजा फिर मिली जमानत
फतेहपुर। पिता राजाराम को भी तीन माह की सजा और एक हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया गया। जिस बंदूक से गोली मारी गई थी, उसका लाइसेंस इन्हीं के नाम था। इन पर लाइसेंसी बंदूक को दूसरे के हाथों में देने और उसका दुरुपयोग करने के आरोप में ललौली पुलिस ने 30 आर्म्स एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। एडीजे शैलेंद्र निगम की अदालत ने इन्हें तीन माह के कारावास और एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया।
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