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महिला की पिटाई करने वाले को ढ़ाई साल की सजा
Updated Thu, 04 Oct 2018 12:35 AM IST
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फतेहपुर। खेत में घास काटने गई महिला के साथ गालीगलौज कर उसकी पिटाई करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को ढाई साल कारावास की सजा सुनाई है।
घटना 18 अक्तूबर 2011 की दोपहर तीन बजे हुसैनगंज थानाक्षेत्र के घांसी का पुरवा गांव की है। यहां के चित्तू की बहू मीना देवी गांव में ही खेत पर चारा काटने गई थी। जहां गांव का विनोद सिंह गया और उसने खेत से चारा
काटने पर मीना देवी को गाली देना शुरू कर दिया और उसे लाठी डंडों से जम पीट दिया। पिटाई के दौरान मीना देवी को कई गंभीर चोंटे आई थीं। यह प्रकरण एससी-एसटी विशेष न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। प्रकरण
में पीड़ित पक्ष की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार द्विवेदी ने साक्ष्य और दलीलें पेश की। जिन पर विचार करते हुए विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने आरोपी विनोद सिंह को ढ़ाई साल कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। अर्थदंड का भुगतान ना करने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी आदेश दिए गए हैं। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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मारपीट के दोषी को ढाई साल की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
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घटना 18 अक्तूबर 2011 की दोपहर तीन बजे हुसैनगंज थानाक्षेत्र के घांसी का पुरवा गांव की है। यहां के चित्तू की बहू मीना देवी गांव में ही खेत पर चारा काटने गई थी। जहां गांव का विनोद सिंह गया और उसने खेत से चारा
काटने पर मीना देवी को गाली देना शुरू कर दिया और उसे लाठी डंडों से जम पीट दिया। पिटाई के दौरान मीना देवी को कई गंभीर चोंटे आई थीं। यह प्रकरण एससी-एसटी विशेष न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था। प्रकरण
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में पीड़ित पक्ष की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार द्विवेदी ने साक्ष्य और दलीलें पेश की। जिन पर विचार करते हुए विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने आरोपी विनोद सिंह को ढ़ाई साल कठोर कारावास और दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। अर्थदंड का भुगतान ना करने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी आदेश दिए गए हैं। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
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अमर उजाला ब्यूरो