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दहेजहत्या में पति समेत चार को दस वर्ष की कैद

Wed, 24 Jan 2018 11:36 PM IST
Updated Wed, 24 Jan 2018 11:36 PM IST
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दहेजहत्या में पति समेत चार को दस वर्ष की कैद
अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहपुर। दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने विवाहिता के पति राकेश कुमार, ससुर रामशरन, जेठ सकठू व देवर धांदू को दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक के खिलाफ पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा दी है। यह घटना मलवां थाने के भरसवा गांव की तीन अप्रैल 2011 की है।

भरसवां के रहने वाले राकेश कुमार की शादी मलवां कस्बे की गुड्डी के साथ 14 फरवरी 2005 को हुई थी। ससुरालीजन दहेज में सोने की जंजीर व भैंस की मांग करते थे। जब इनकी मांग विवाहिता के मायके वालों ने पूरी नहीं की तो खाने में जहर मिलाकर ससुरालीजनों ने मौत के घाट उतार दिया था। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर जिला जज मनराज सिंह की अदालत में सुनवाई की।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता, अजय पटेल ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ की रिपोर्ट पेश की, जिसमें जहर खाने से मौत के सबूत मिले। इस पर अदालत ने सजा सुनाई है।
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