{"_id":"5a68ca544f1c1b91268b62b8","slug":"201516816980-fatehpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"दहेजहत्या में पति समेत चार को दस वर्ष की कैद","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
दहेजहत्या में पति समेत चार को दस वर्ष की कैद
Updated Wed, 24 Jan 2018 11:36 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अमर उजाला ब्यूरो
फतेहपुर। दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने विवाहिता के पति राकेश कुमार, ससुर रामशरन, जेठ सकठू व देवर धांदू को दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक के खिलाफ पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा दी है। यह घटना मलवां थाने के भरसवा गांव की तीन अप्रैल 2011 की है।
भरसवां के रहने वाले राकेश कुमार की शादी मलवां कस्बे की गुड्डी के साथ 14 फरवरी 2005 को हुई थी। ससुरालीजन दहेज में सोने की जंजीर व भैंस की मांग करते थे। जब इनकी मांग विवाहिता के मायके वालों ने पूरी नहीं की तो खाने में जहर मिलाकर ससुरालीजनों ने मौत के घाट उतार दिया था। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर जिला जज मनराज सिंह की अदालत में सुनवाई की।
सहायक शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता, अजय पटेल ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ की रिपोर्ट पेश की, जिसमें जहर खाने से मौत के सबूत मिले। इस पर अदालत ने सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
फतेहपुर। दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने विवाहिता के पति राकेश कुमार, ससुर रामशरन, जेठ सकठू व देवर धांदू को दस-दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक के खिलाफ पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा दी है। यह घटना मलवां थाने के भरसवा गांव की तीन अप्रैल 2011 की है।
भरसवां के रहने वाले राकेश कुमार की शादी मलवां कस्बे की गुड्डी के साथ 14 फरवरी 2005 को हुई थी। ससुरालीजन दहेज में सोने की जंजीर व भैंस की मांग करते थे। जब इनकी मांग विवाहिता के मायके वालों ने पूरी नहीं की तो खाने में जहर मिलाकर ससुरालीजनों ने मौत के घाट उतार दिया था। बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर जिला जज मनराज सिंह की अदालत में सुनवाई की।
विज्ञापन
सहायक शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता, अजय पटेल ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ की रिपोर्ट पेश की, जिसमें जहर खाने से मौत के सबूत मिले। इस पर अदालत ने सजा सुनाई है।
विज्ञापन