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पत्नी व सालों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
Updated Fri, 28 Jul 2017 12:10 AM IST
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पत्नी व सालों पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
फतेहपुर। बेटे की हत्या के मामले में न्याय के लिए भटक रही मां को अब आस जगी है। मां के बयानों व सबूतों के आधार पर न्यायालय ने मृतक बेटे की पत्नी व उसके चार सालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने के आदेश पुलिस को दिए हैं।
घटना 30 मई 2017 की है। खागा कोतवाली क्षेत्र के न्यूनगढ़ी तिनहापार निवासी मृतक की मां शकुं तला ने अधिवक्ता अर्जुन सिंह के जरिए सीजेएम की अदालत में वाद दायर किया था। अधिवक्ता के मुताबिक मां ने बताया कि बेटे दिनेश की शादी सैदपुर सुल्तानपुर घोष थाने की सुनीता के साथ की थी।
शादी के कुछ दिन बाद वह मायके में रहने लगी। बेटा जब बहू को लेने ससुराल गया था तो वह साथ नहीं आई। इसके बाद अपने भाइयों के साथ घर आई। बेटे की बहू ने अपने भाई दिनेश, भीम, ज्वाला एवं बृजेश के साथ मिलकर हत्या कर दी। शव को फंदे पर टांग दिया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर पीड़ित मां ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
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अधिवक्ता अर्जुन सिंह ने हत्यारोपियों के खिलाफ गवाह और सबूत पेश किए। इस पर सीजेएम राजीव महेश्वरम ने मामले की सुनवाई कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
- घटना के बाद पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
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फतेहपुर। बेटे की हत्या के मामले में न्याय के लिए भटक रही मां को अब आस जगी है। मां के बयानों व सबूतों के आधार पर न्यायालय ने मृतक बेटे की पत्नी व उसके चार सालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखने के आदेश पुलिस को दिए हैं।
घटना 30 मई 2017 की है। खागा कोतवाली क्षेत्र के न्यूनगढ़ी तिनहापार निवासी मृतक की मां शकुं तला ने अधिवक्ता अर्जुन सिंह के जरिए सीजेएम की अदालत में वाद दायर किया था। अधिवक्ता के मुताबिक मां ने बताया कि बेटे दिनेश की शादी सैदपुर सुल्तानपुर घोष थाने की सुनीता के साथ की थी।
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शादी के कुछ दिन बाद वह मायके में रहने लगी। बेटा जब बहू को लेने ससुराल गया था तो वह साथ नहीं आई। इसके बाद अपने भाइयों के साथ घर आई। बेटे की बहू ने अपने भाई दिनेश, भीम, ज्वाला एवं बृजेश के साथ मिलकर हत्या कर दी। शव को फंदे पर टांग दिया। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर पीड़ित मां ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
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अधिवक्ता अर्जुन सिंह ने हत्यारोपियों के खिलाफ गवाह और सबूत पेश किए। इस पर सीजेएम राजीव महेश्वरम ने मामले की सुनवाई कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
- घटना के बाद पुलिस ने नहीं की थी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो