फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   युवती से दुष्कर्म में सात साल की कैद

युवती से दुष्कर्म में सात साल की कैद

Tue, 30 Apr 2019 12:24 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 30 Apr 2019 12:24 AM IST
विज्ञापन
युवती से दुष्कर्म में सात साल की कैद
फतेहपुर। फास्ट ट्रैक कोर्ट (नंबर एक) शैलेंद्र निगम की अदालत ने एक युवती को बहला फुसलाकर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी के खिलाफ 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन


ललौली थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती अपने मामा के यहां रहती थी। 20 फरवरी 2012 की रात गाजीपुर थाना क्षेत्र के फुलवामऊ गांव का निवासी गोबर गैस उर्फ हरिमंगल सिंह युवती को थवईश्वर मंदिर घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया। इसके बाद दोनों सूरत चले गए। युवती के मामा ने गोबर गैस के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
विज्ञापन


घटना के 40 दिन बाद बहुआ कस्बे से दोनों को गाजीपुर पुलिस ने पकड़ा। फास्ट ट्रैक कोर्ट (नंबर एक) शैलेंद्र निगम की अदालत में मामले की सुनवाई की गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता रहस बिहारी श्रीवास्तव ने मुल्जिम के खिलाफ दलीलें पेश की। कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी के खिलाफ 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

युवती से दुष्कर्म में सात साल की कैद
- आरोपी मंदिर ले जाने के बहाने युवती को ले गया था सूरत
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed