{"_id":"5bbe4a1d867a55285874f846","slug":"151539197469-fatehpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"बेटे के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
बेटे के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास
Updated Thu, 11 Oct 2018 12:21 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
फतेहपुर। कोर्ट नंबर छह के अपर जिला जज की अदालत ने बेटे की हत्या में दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड का भुगतान न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अदमापुर गांव का है। होली के दिन 26 मार्च 2013 को गांव के पवन सिंह ने अपने पिता राम सिंह उर्फ ऊदल को शराब और स्मैक पीने से मना किया था। इस पर दोनों में विवाद बढ़ गया और पिता राम सिंह ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे पवन को गोली मार दी। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इस पर
मृतक के मामा बांदा के मरका निवासी रंग बहादुर सिंह ने थाने में अपने बहनोई के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 28 मार्च को अभियुक्त को नहर पुल जलाला के पास से गिरफ्तार किया था। अभियुक्त के
विज्ञापन
पास से बंदूक और कारतूस भी बरामद हुआ था। कोर्ट नंबर छह के अपर जिला जज नवनीत गिरि ने मामले की सुनवाई की। इस पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक उमराव ने अभियुक्त के खिलाफ गवाह और सबूत पेश किए। मृतक की मां ने भी अपने पति के खिलाफ गवाही दी। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बेटे की हत्या में पिता को उम्रकै द
होली के दिन 26 मार्च 2013 को कल्याणपुर के अदमापुर गांव में हुई थी घटना
शराब पीने से रोकने पर की थी बेटे की हत्या, मां ने दी पति के खिलाफ गवाही
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अदमापुर गांव का है। होली के दिन 26 मार्च 2013 को गांव के पवन सिंह ने अपने पिता राम सिंह उर्फ ऊदल को शराब और स्मैक पीने से मना किया था। इस पर दोनों में विवाद बढ़ गया और पिता राम सिंह ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे पवन को गोली मार दी। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इस पर
विज्ञापन
मृतक के मामा बांदा के मरका निवासी रंग बहादुर सिंह ने थाने में अपने बहनोई के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 28 मार्च को अभियुक्त को नहर पुल जलाला के पास से गिरफ्तार किया था। अभियुक्त के
विज्ञापन
पास से बंदूक और कारतूस भी बरामद हुआ था। कोर्ट नंबर छह के अपर जिला जज नवनीत गिरि ने मामले की सुनवाई की। इस पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक उमराव ने अभियुक्त के खिलाफ गवाह और सबूत पेश किए। मृतक की मां ने भी अपने पति के खिलाफ गवाही दी। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बेटे की हत्या में पिता को उम्रकै द
होली के दिन 26 मार्च 2013 को कल्याणपुर के अदमापुर गांव में हुई थी घटना
शराब पीने से रोकने पर की थी बेटे की हत्या, मां ने दी पति के खिलाफ गवाही
अमर उजाला ब्यूरो