फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   बेटे के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास

बेटे के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास

Thu, 11 Oct 2018 12:21 AM IST
Updated Thu, 11 Oct 2018 12:21 AM IST
विज्ञापन
बेटे के हत्यारे पिता को आजीवन कारावास
फतेहपुर। कोर्ट नंबर छह के अपर जिला जज की अदालत ने बेटे की हत्या में दोषी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 55 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड का भुगतान न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
विज्ञापन


मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अदमापुर गांव का है। होली के दिन 26 मार्च 2013 को गांव के पवन सिंह ने अपने पिता राम सिंह उर्फ ऊदल को शराब और स्मैक पीने से मना किया था। इस पर दोनों में विवाद बढ़ गया और पिता राम सिंह ने लाइसेंसी बंदूक से बेटे पवन को गोली मार दी। उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इस पर
विज्ञापन


मृतक के मामा बांदा के मरका निवासी रंग बहादुर सिंह ने थाने में अपने बहनोई के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 28 मार्च को अभियुक्त को नहर पुल जलाला के पास से गिरफ्तार किया था। अभियुक्त के
विज्ञापन
विज्ञापन


पास से बंदूक और कारतूस भी बरामद हुआ था। कोर्ट नंबर छह के अपर जिला जज नवनीत गिरि ने मामले की सुनवाई की। इस पर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विवेक उमराव ने अभियुक्त के खिलाफ गवाह और सबूत पेश किए। मृतक की मां ने भी अपने पति के खिलाफ गवाही दी। कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
बेटे की हत्या में पिता को उम्रकै द
होली के दिन 26 मार्च 2013 को कल्याणपुर के अदमापुर गांव में हुई थी घटना
शराब पीने से रोकने पर की थी बेटे की हत्या, मां ने दी पति के खिलाफ गवाही
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed