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पुलिस कर्मियों पर मुकदमे में लूट की धारा गायब

Fri, 24 Jun 2022 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 24 Jun 2022 11:39 PM IST
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फतेहपुर। स्वास्थ्य कर्मी से मारपीट, बदसलूकी के मामले में कोर्ट के आदेश पर दो दरोगा समेत चार पुलिस कर्मियों पर चांदपुर थाने में गाली-गलौज धमकी और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों में वर्तमान थानाध्यक्ष खखरेरू भी शामिल हैं। घटना के वक्त वे चांदपुर में बतौर थानाध्यक्ष तैनात थे।
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जाफरगंज थाने के रूसिया निवासी वीरेंद्र तिवारी उर्फ वीरू तिवारी खजुहा पीएचसी में वार्ड ब्वॉय के पद पर तैनात है। वीरेंद्र की ओर से उपनिरीक्षक योगेश कुमार सिंह तत्कालीन थानाध्यक्ष चांदपुर (वर्तमान खखरेरू थानाध्यक्ष), चांदपुर के चौकी अमौली प्रभारी रामनरेश यादव, सिपाही धीरज सिंह, दिनेश कुमार गौतम चौकी अमौली के खिलाफ के मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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वीरेंद्र का आरोप है कि 27 फरवरी की रात अमौली कस्बे में धान बिक्री का करीब 40 हजार रुपये लेकर वह घर जा रहा था। रास्ते में ब्रेजा कार सवार थानाध्यक्ष योगेश कुमार सिंह, रामनरेश प्रभारी चौकी अमौली, सिपाही धीरज सिंह, दिनेश कुमार गौतम ने उसे रोका। नाम पता पूछने के बाद जेब में रखे रुपये निकाल लिए और विरोध करने पर योगेश कुमार सिंह जान से मारने की नीयत से उसका गला भी दबाया था। उसने मामले की 28 फरवरी को एसपी से शिकायत की। कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली।
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कोर्ट ने आदेश में लूट की पुष्टि होने पर धारा बढ़ाने की बात कही है। कोर्ट द्वारा वादी से रकम की पुष्टि के लिए धान बिक्री की रसीद मांगी गई थी। रसीद कोर्ट के समक्ष वादी प्रस्तुत नहीं कर सका। यही वजह है कि लूट की बात एफआईआर में नहीं ली गई है। विवेचना में साक्ष्य मिलने पर धाराओं में परिवर्तन किया जा सकता है।
अनिल कुमार-सीओ जाफरगंज
मामले में पुलिस की ओर से पहले ही वीरेंद्र और उसके साथियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। दर्ज एफआईआर के मुताबित चांदपुर थाने के अमौली चौकी इंचार्ज रामनरेश, सिपाही धीरज सिंह, दिनेश कुमार गौतम 27 फरवरी की रात गश्त कर रहे थे। कुछ लोगों को देखकर पुलिस कर्मियों ने टोकाटाकी की। तभी वे लोग पुलिस कर्मियों से गाली-गलौज और अभद्रता करने लगे।

हाथापाई में पुलिस कर्मियों वर्दी फट गई थी। घटना के बाद चौकी इंचार्ज की ओर से वीरेंद्र उर्फ वीरू निवासी रुसिया जाफरगंज, राघव तिवारी, सनोज तिवारी, हिमांशू तिवारी निवासी अमौली व दो अज्ञात पर सरकारी काम में बाधा, सरकारी कर्मचारियों से मारपीट, धमकी, गलौज, बलवा, सेवन सीएल का मुकदमा दर्ज किया गया था।
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