फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Fatehpur News ›   court,police,report

कोर्ट का आदेश: थानेदार समेत चार पर दर्ज हो लूट की रिपोर्ट

Thu, 09 Jun 2022 07:12 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jun 2022 07:12 PM IST
विज्ञापन
court,police,report
फतेहपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने तत्कालीन थानाध्यक्ष चांदपुर समेत चार पुलिस कर्मियों पर लूट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। गुरुवार को जारी आदेश में वर्तमान समय में खखरेरू थानेदार, अमौली चौकी इंचार्ज और दो कांस्टेबल आरोपी बनाए गए हैं।
विज्ञापन

खजुहा पीएचसी में तैनात वार्ड ब्वाय वीरंद्र तिवारी उर्फ वीरू तिवारी का आरोप है कि इसी साल 27 फरवरी की रात 9.30 बजे धान बिक्री के करीब 40 हजार रुपये लेकर अपने घर ग्राम रुसिया थाना जाफरगंज जा रहे थे। रास्ते में कार सवार तत्कालीन चांदपुर एसओ योगेश कुमार सिंह, अमौली चौकी इंचार्ज रामनरेश, सिपाही धीरज सिंह और दिनेश कुमार गौतम आए और उसकी तलाशी लेने लगे।
विज्ञापन

इसी दौरान अमौली चौकी इंचार्ज ने उसकी जेब में रखे रुपये छीन लिए और विरोध करने में जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसे पीटते हुए अमौली चौकी ले गए। मारपीट में उसे गंभीर चोटें आईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसकी शिकायत उसने एसपी से की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अदालत के समक्ष पीड़ित का पक्ष अधिवक्ता राघवेंद्र त्रिपाठी ने रखा।
अदालत ने तत्कालीन चांदपुर और वर्तमान खखरेरू थानाध्यक्ष, अमौली चौकी इंचार्ज रामनरेश, सिपाही धीरज कुमार और दिनेश कुमार गौतम के विरुद्ध लूट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश पारित किया है। मामले की विवेचना सीओ से कराने के भी निर्देश दिए हैं।
...........................
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed