{"_id":"62a23fd624ec64761a1b60a7","slug":"court-jurmana-station-fatehpur-news-knp701532329","type":"story","status":"publish","title_hn":"स्टेशन पर लगाई अदालत, 61 मामलों का निस्तारण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
स्टेशन पर लगाई अदालत, 61 मामलों का निस्तारण
विज्ञापन
फतेहपुर। रेलवे प्रयागराज के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उत्सव गौरव राज की अध्यक्षता में आरपीएफ थाना परिसर में गुरुवार को कैंप कोर्ट का आयोजन हुआ।
इसमें 61 मामलों का निस्तारण कराया गया, जिसमें 33,935 रुपये जुर्माना वसूला गया। कैंप कोर्ट से पहले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने टीम के साथ सवारी ट्रेनों में चेकिंग भी की।
कैंप में बिना टिकट, अवैध वेंडर, अवैध पार्किंग, प्लेटफार्म पर अनाधिकृत प्रवेश, चेन पुलिंग से जुड़े वादों का ट्रायल किया गया। जुर्माना अदा करने वालों को चेतावनी दी गई कि दोबारा रेलवे एक्ट के नियमों का उलंघन किया तो जुर्माने के साथ जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी।
इस मौके पर आरपीएफ पोस्ट कमांडर एके यादव, रेलवे कोर्ट के पेशकार अरुण घोष, स्टेनो अमित ओझा और कोर्ट मुहर्रिर हेड कांस्टेबल संजय राय मौजूद रहे।
विज्ञापन
इसमें 61 मामलों का निस्तारण कराया गया, जिसमें 33,935 रुपये जुर्माना वसूला गया। कैंप कोर्ट से पहले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने टीम के साथ सवारी ट्रेनों में चेकिंग भी की।
कैंप में बिना टिकट, अवैध वेंडर, अवैध पार्किंग, प्लेटफार्म पर अनाधिकृत प्रवेश, चेन पुलिंग से जुड़े वादों का ट्रायल किया गया। जुर्माना अदा करने वालों को चेतावनी दी गई कि दोबारा रेलवे एक्ट के नियमों का उलंघन किया तो जुर्माने के साथ जेल भेजने की भी कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
इस मौके पर आरपीएफ पोस्ट कमांडर एके यादव, रेलवे कोर्ट के पेशकार अरुण घोष, स्टेनो अमित ओझा और कोर्ट मुहर्रिर हेड कांस्टेबल संजय राय मौजूद रहे।