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Fatehpur News: किसान हत्याकांड में भाइयों समेत तीन की जमानत अर्जी खारिज
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फतेहपुर। गोली मारने और लाठी-डंडों से पीटकर किसान की हत्या के मामले में सगे भाइयों समेत तीन आरोपियों की जमानत याचिका बृहस्पतिवार को कोर्ट ने खारिज कर दी।
खागा कोतवाली क्षेत्र के धरमगंदपुर गांव निवासी फूल सिंह नौ मई को सातों नरैनी से बाजार कर बाइक से घर लौट रहे थे। भूमि बेचने के बाद लेनदेन के विवाद में गांव के योगेंद्र सिंह उर्फ बड़ा, प्रधान धीरेंद्र सिंह उर्फ छोटू, शैलेंद्र सिंह उर्फ बीरू, भपेंद्र सिंह उर्फ मदन, पवन सिंह उर्फ सदन, नवल किशोर, अर्जुन, राहुल और विक्रम ने रास्ते में उन्हें घेर लिया था।
लाठी-डंडों से हमला करने के बाद नवल किशोर ने फूल सिंह को गोली मार दी थी। घटना में उनकी मौत हो गई थी। किसान की पत्नी रमा देवी की तहरीर पर 10 मई को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। कोर्ट ने आरोपी सगे भाइयों अर्जुन, राहुल और विक्रम उर्फ मुकेश की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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खागा कोतवाली क्षेत्र के धरमगंदपुर गांव निवासी फूल सिंह नौ मई को सातों नरैनी से बाजार कर बाइक से घर लौट रहे थे। भूमि बेचने के बाद लेनदेन के विवाद में गांव के योगेंद्र सिंह उर्फ बड़ा, प्रधान धीरेंद्र सिंह उर्फ छोटू, शैलेंद्र सिंह उर्फ बीरू, भपेंद्र सिंह उर्फ मदन, पवन सिंह उर्फ सदन, नवल किशोर, अर्जुन, राहुल और विक्रम ने रास्ते में उन्हें घेर लिया था।
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लाठी-डंडों से हमला करने के बाद नवल किशोर ने फूल सिंह को गोली मार दी थी। घटना में उनकी मौत हो गई थी। किसान की पत्नी रमा देवी की तहरीर पर 10 मई को आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। कोर्ट ने आरोपी सगे भाइयों अर्जुन, राहुल और विक्रम उर्फ मुकेश की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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