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Fatehpur News: किशोरी से दुष्कर्म में 20 साल की कैद
Tue, 18 Jul 2023 01:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
Updated Tue, 18 Jul 2023 01:12 AM IST
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फतेहपुर। किशोरी को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया ने दोषी करार दिया है। दुष्कर्मी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 30 हजार का अर्थदंड से दंडित भी किया है।
घटना थरियांव थाना क्षेत्र के एक गांव की है। आरोपी ने एक जुलाई 2017 की रात 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी रात घर पर छोटे भाई के साथ थी।
उसका पिता व मां खेत में पानी लगाने गए थे। किशोरी रात को लघुशंका को घर के बाहर निकली। पहले से घात लगाए बैठा पड़ोसी रामकेशन अपने दो अन्य साथियों के साथ किशोरी को पकड़ लिया। किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। छोटे भाई के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे। आरोपी भाग निकले।
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पीड़िता के पिता ने मामले की शिकायत थाने में की। कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की सोमवार को अंतिम सुनवाई हुई। आठ गवाह पेश हुए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रामकेशन को दोषी मानकर 20 साल कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की सारी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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घटना थरियांव थाना क्षेत्र के एक गांव की है। आरोपी ने एक जुलाई 2017 की रात 14 साल की किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि किशोरी रात घर पर छोटे भाई के साथ थी।
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उसका पिता व मां खेत में पानी लगाने गए थे। किशोरी रात को लघुशंका को घर के बाहर निकली। पहले से घात लगाए बैठा पड़ोसी रामकेशन अपने दो अन्य साथियों के साथ किशोरी को पकड़ लिया। किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। छोटे भाई के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे। आरोपी भाग निकले।
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पीड़िता के पिता ने मामले की शिकायत थाने में की। कोई कार्रवाई न होने पर कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। मामले की सोमवार को अंतिम सुनवाई हुई। आठ गवाह पेश हुए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी रामकेशन को दोषी मानकर 20 साल कारावास की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की सारी राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।