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Fatehpur News: भाई की हत्या में दोषी में 10 साल की कैद

Sat, 23 Mar 2024 02:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहपुर Updated Sat, 23 Mar 2024 02:46 PM IST
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10 years imprisonment for brother's murder convict
- नशे में गाली-गलौज के विरोध में चाकू से भाई पर किया था हमला
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संवाद न्यूज एजेंसी
फतेहपुर। भाई की हत्या के आरोपी को जिला न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा की अदालत ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कैद और 25 हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के बेलदरइया निवासी दिवंगत मुन्नीलाल की 13 दिसंबर 2017 को बड़े भाई जवाहर लाल ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। तीसरे भाई मोतीलाल की ओर से जवाहर लाल के खिलाफ हत्या गैरइरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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मोतीलाल ने एफआईआर में बताया था कि नशे में जवाहरलाल अक्सर गाली-गलौज करता था। घटना की रात भी नशे में मुन्नीलाल को गाली-गलौज कर रहा था। मना करने पर मारपीट करने लगा था। घर में रखे चाकू से जवाहर ने मुन्नीलाल पर हमला किया था। घायल मुन्नीलाल की जिला अस्पताल लेकर जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी।
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शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे व सहायक शासकीय अधिवक्ता शिव किशोर वर्मा ने बताया कि अभियोजन पक्ष से कोर्ट के समक्ष छह गवाह प्रस्तुत हुए। कोर्ट ने मामले की शुक्रवार को अंतिम सुनवाई की। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने जवाहर को दोषी करार देकर 10 साल की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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