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कुकर्म कर बालक की हत्या करने में दोषसिद्ध
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश प्रेम सिंह ने 12 वर्षीय बालक से कुकर्म कर उसकी गला दबाकर हत्या करने में युवक को दोषी करार दिया है। दोषी को 29 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
मोहम्मदाबाद क्षेत्र के एक गांव में 23 जुलाई 2015 को 12 वर्ष का बालक घर के बाहर खेल रहा था। उसी गांव का युवक हरदीप उसे अपने साथ घर ले गया। उसके साथ कुकर्म किया और गला दबाकर हत्या कर दी।
शव को घर में छिपा दिया। परिजन बालक की खोज करते रहे, लेकिन उसका पता नहीं चला। 24 जुलाई को फोन कर दो लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस का शिकंजा कसता देखकर हरदीप ने 24 जुलाई की रात बालक का शव ताराचंद्र के खेत में फेंक दिया।
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25 जुलाई को वहां से निकले ग्रामीणों ने शव पड़ा देखा तो उसके परिजनों को जानकारी दी। बालक की मां ने हरदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत, विकास कटियार, प्रदीप सिंह ने दलीलेें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने हरदीप को दोषी करार दिया।
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मोहम्मदाबाद क्षेत्र के एक गांव में 23 जुलाई 2015 को 12 वर्ष का बालक घर के बाहर खेल रहा था। उसी गांव का युवक हरदीप उसे अपने साथ घर ले गया। उसके साथ कुकर्म किया और गला दबाकर हत्या कर दी।
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शव को घर में छिपा दिया। परिजन बालक की खोज करते रहे, लेकिन उसका पता नहीं चला। 24 जुलाई को फोन कर दो लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस का शिकंजा कसता देखकर हरदीप ने 24 जुलाई की रात बालक का शव ताराचंद्र के खेत में फेंक दिया।
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25 जुलाई को वहां से निकले ग्रामीणों ने शव पड़ा देखा तो उसके परिजनों को जानकारी दी। बालक की मां ने हरदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत, विकास कटियार, प्रदीप सिंह ने दलीलेें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने हरदीप को दोषी करार दिया।