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Farrukhabad News: मारपीट, आग लगाने में युवक पर दोष सिद्ध

Sat, 30 Nov 2024 11:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2024 11:39 PM IST
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Young man found guilty of assault and setting fire
फर्रुखाबाद। घर में घुसकर मारपीट करने, छप्पर में आग लगाने के मामले में एडीजे नौ ने एक आरोपी को दोषी करार दिया। सजा के लिए दो दिसंबर की तिथि नियत की है। साक्ष्य के अभाव में तीन आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सिविल लाइन मड़ैया निवासी नीरज पाठक ने 27 जून 2007 को गांव के सुधीर, गुड्डू, उमेश, लालाराम, सतीश,आत्माराम गाली-गलौज करते हुए घर में घुस आए। मारपीट कर घर में आग लगा दी।
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पुलिस ने सुधीर, गुड्डू, उमेश, लालाराम, सतीश,आत्माराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान सतीश व आत्माराम की मौत हो गई। मामले की सुनवाई कर रहे है एडीजे नौ मेराज अहमद ने सुधीर को दोषी करार दिया। जबकि साक्ष्य न मिलने पर गुड्डू, उमेश, लालाराम को दोष मुक्त कर दिया।
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