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Farrukhabad News: कोर्ट जाते समय की थी महिला की हत्या, उम्रकैद

Fri, 20 Dec 2024 11:55 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 20 Dec 2024 11:55 PM IST
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Woman was murdered while going to court, life imprisonment
फर्रुखाबाद। रंजिश में महिला की गोली मारकर हत्या के मामले में एडीजे अष्टम दीपेंद्र कुमार सिंह ने दोषी पप्पू को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना कि सजा सुनाई।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के कटरा नुनहाई निवासी अरविंद कुमार ने पत्नी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि मोहल्ला चिलपुरा निवासी रमाकांत से उसका विवाद चल रहा था।
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पांच नवंबर 1999 को वह पत्नी निर्मला देवी के साथ कचहरी तारीख पर जा रहा था। राज्य भंडारागार निगम के सामने सड़क पर थाना नवाबगंज के उखरा निवासी रमाकांत पत्नी कमलेश, साढू का लड़का कल्लू, जनपद मैनपुरी थाना बेवर निवासी पप्पू, साथी कमलेश ने उसको पत्नी सहित रोक लिया। कमलेश ने तमंचे से उसके ऊपर फायर किया। फायर मिस हो जाने पर उसने तमंचे की बट से सिर पर वार किया।
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दोबारा तमंचा लोड कर पप्पू, कल्लू व रमाकांत ने पत्नी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इससे मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई। सभी आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए।

विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर रमाकांत, कल्लू, पप्पू, कमलेश के खिलाफ न्यायालय में जानलेवा हमला करने व हत्या की धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। इस मामले में तीन आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है।
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