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Farrukhabad News: चोरी में ग्रामीण को एक साल तीन माह की सजा

Mon, 11 Aug 2025 11:53 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 11 Aug 2025 11:53 PM IST
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Villager sentenced to one year and three months in theft case
फर्रुखाबाद। 18 साल पूर्व बिजली के तार की चोरी करने में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने ग्रामीण को दोषी करार दिया। दोषी को एक साल तीन माह कारावास की सजा सुनाई। तीन हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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जनपद कन्नौज थाना छिबरामऊ पश्चिमी बाईपास निवासी शैलेंद्र सिंह ने कंपिल थाना में 18 जून 2007 को अज्ञात के खिलाफ 1,500 मीटर बिजली की लाइन के तार की चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना में गांव सुल्तानपुर निवासी होरीलाल बाथम का नाम प्रकाश में आया।
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पुलिस ने होरीलाल के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से श्रवण कुमार ने दलीलें दीं। सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाह व साक्ष्य के आधार पर होरीलाल को दोषी ठहराया।
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दोषी को एक साल तीन माह कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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