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Farrukhabad News: कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर दो वर्ष चार माह की सजा

Tue, 13 Feb 2024 02:19 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Feb 2024 02:19 AM IST
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Two years and four months imprisonment for not appearing in court
संवाद न्यूज एजेंसी
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फर्रुखाबाद। कुर्की चस्पा की कार्रवाई होने के बाद भी कोर्ट में हाजिर नहीं होने के मुकदमे में एक दोषी को न्यायाधीश ने दो वर्ष चार माह की सजा सुनाई। पांच सौ रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए।
तत्कालीन मेरापुर एसओ राजेंद्र कुमार रावत ने 25 दिसंबर 2019 को जनपद एटा थाना सटीक गांव दतपुर कुंजपुर निवासी सत्यभान व अरुण के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि वर्ष 2018 के लूट के मुकदमे में दोनों वांछित चल रहे हैं। कई बार दबिश देने के बाद कोर्ट के आदेश पर कुर्की चस्पा की कार्रवाई की गई। उसके बाद भी यह लोग न्यायालय की अवहेलना न्यायालय में हाजिर नहीं हुए।
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विवेचक ने मुकदमे में दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अरुण की फाइल पृथक की गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे एसीजेएम ने गवाह व साक्ष्य क आधार पर सत्यभान को दोषी करार देकर 2 वर्ष 4 माह व 15 दिन की सजा सुनाई। दोषी को पांच सौ रुपये बतौर अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए।
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