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गैर इरातन हत्या में दो आरोपियों पर दोषसिद्ध
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फर्रुखाबाद। गैर इरादतन हत्या में कोर्ट ने दो लोगों को दोषी करार किया है। उन्हें मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। जहरीली शराब पीने से 41 वर्ष पहले चार लोगों की मौत हो गई थी।
कन्नौज कोतवाली गुरसहायगंज के पास निवासी गुलफाम ने एटा थाना सकीट के गांव मलावन निवासी राम सिंह, जनपद व कोतवाली कासगंज के मोहल्ला बलरामगेट निवासी रामनरेेश उर्फ इलाहबादी, शाहजहांपुर थाना जहानपुर गांव बरीपट्टी निवासी अमर सिंह, एटा के गांव नगला पटियाली निवासी राजवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
इसके अलावा एटा थाना अलीगंज के गांव राजा का रामपुुर निवासी कुंवर पाल सिंह, थाना महरेरा गांव ककरेटा निवासी लक्ष्मी नारायण, चोब सिंह, दशरथ सिंह, गांव फिरोजाबाद निवासी नत्थीलाल, थाना कमालगंज के गांव बसाई मकरंदनगर निवासी घनश्याम सिंह, शहर कोतवाली के मोहल्ला नाला मछरट्टा निवासी विद्यासागर, रामआसरे गुप्ता, लखनऊ आर्यनगर विनीत खंड निवासी सुरजीत सिंह के खिलाफ गैर इरातन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसमें आरोप लगाया कि जहरीली शराब पीने से पिता आफताब सहित चार लोगों की मौत हो गई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जगदीश की मौत हो गई। आरोपी रामसिंह, अमर सिंह फरार चल रहे हैं।
एडीजे प्रथम विष्णु कुमार ने सोमवार को आरोपी रामनरेश, कुंवरपाल को गवाह व साक्ष्यों केे आधार पर 41 वर्ष बाद दोषी करार दिया।
दोनों आरोपियों को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील शिव नरेश सिंह, अनिल बाजपेई, दीपिका कटियार ने दलीलें दीं।
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कन्नौज कोतवाली गुरसहायगंज के पास निवासी गुलफाम ने एटा थाना सकीट के गांव मलावन निवासी राम सिंह, जनपद व कोतवाली कासगंज के मोहल्ला बलरामगेट निवासी रामनरेेश उर्फ इलाहबादी, शाहजहांपुर थाना जहानपुर गांव बरीपट्टी निवासी अमर सिंह, एटा के गांव नगला पटियाली निवासी राजवीर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
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इसके अलावा एटा थाना अलीगंज के गांव राजा का रामपुुर निवासी कुंवर पाल सिंह, थाना महरेरा गांव ककरेटा निवासी लक्ष्मी नारायण, चोब सिंह, दशरथ सिंह, गांव फिरोजाबाद निवासी नत्थीलाल, थाना कमालगंज के गांव बसाई मकरंदनगर निवासी घनश्याम सिंह, शहर कोतवाली के मोहल्ला नाला मछरट्टा निवासी विद्यासागर, रामआसरे गुप्ता, लखनऊ आर्यनगर विनीत खंड निवासी सुरजीत सिंह के खिलाफ गैर इरातन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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इसमें आरोप लगाया कि जहरीली शराब पीने से पिता आफताब सहित चार लोगों की मौत हो गई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जगदीश की मौत हो गई। आरोपी रामसिंह, अमर सिंह फरार चल रहे हैं।
एडीजे प्रथम विष्णु कुमार ने सोमवार को आरोपी रामनरेश, कुंवरपाल को गवाह व साक्ष्यों केे आधार पर 41 वर्ष बाद दोषी करार दिया।
दोनों आरोपियों को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील शिव नरेश सिंह, अनिल बाजपेई, दीपिका कटियार ने दलीलें दीं।