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Farrukhabad News: गैंगस्टर में दो दोषी, 15 को होगी सजा

Thu, 11 Sep 2025 11:55 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 11 Sep 2025 11:55 PM IST
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Two convicted in gangster case, 15 to be sentenced
फर्रुखाबाद। गैंगस्टर एक्ट में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दो को दोषी ठहराया। दोषियों को 15 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
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तत्कालीन थानाध्यक्ष मेरापुर विजय सिंह ने गांव मुरान निवासी भूपेंद्र व उसी गांव के किशन कुमार के खिलाफ आठ दिसंबर 2001 को थाने में गैंगस्टर एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि भूपेंद्र व किशन गैंग बनाकर क्षेत्र में रंगदारी, मारपीट कर अवैध वसूली करते हैं। क्षेत्र में इन दोनों का इतना भय है कि कोई भी ग्रामीण इनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाता है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की।

विवेचक ने विवेचना पूरी कर दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से शैलेश परमार, भानु प्रताप सिंह व राजीव गंगवार ने दलीलें दीं। मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। गवाह व सबूतों के आधार पर भूपेंद्र व किशन को दोषी ठहराया।
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