{"_id":"66ede8a34efb29bdc3007ee6","slug":"two-convicted-in-26-year-old-gangster-case-farrukhabad-news-c-222-1-sknp1019-115744-2024-09-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Farrukhabad News: 26 साल पुराने गैंगस्टर मामले में दो दोष करार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Farrukhabad News: 26 साल पुराने गैंगस्टर मामले में दो दोष करार
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। 26 वर्ष पुराने गैंगस्टर के मुकदमे में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा सुनाने के लिए 23 सितंबर की तिथि नियत की है।
अमृतपुर थाना के तत्कालीन एसओ सत्यवीर सिंह ने गांव हुसैनपुर निवासी गैंग लीडर सोनेलाल व सदस्य पातीराम के खिलाफ 20 सितंबर 1998 को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि गैंग लीडर सोनेलाल के साथ मिलकर पातीराम ने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं के कई मुकदमे दर्ज हैं। जनता में दोनों को लेकर भय व्याप्त है।
इसके कारण इनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रही न्यायाधीश रितिका त्यागी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर सोनेलाल व पातीराम को दोषी करार किया। दोषियों को सजा सुनाने के लिए 23 सितंबर की तिथि नियत की है।
विज्ञापन
अमृतपुर थाना के तत्कालीन एसओ सत्यवीर सिंह ने गांव हुसैनपुर निवासी गैंग लीडर सोनेलाल व सदस्य पातीराम के खिलाफ 20 सितंबर 1998 को गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि गैंग लीडर सोनेलाल के साथ मिलकर पातीराम ने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं के कई मुकदमे दर्ज हैं। जनता में दोनों को लेकर भय व्याप्त है।
इसके कारण इनके खिलाफ कोई गवाही देने को तैयार नहीं है। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रही न्यायाधीश रितिका त्यागी ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर सोनेलाल व पातीराम को दोषी करार किया। दोषियों को सजा सुनाने के लिए 23 सितंबर की तिथि नियत की है।
विज्ञापन