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Farrukhabad News: गैंगस्टर एक्ट में दो भाइयों को छह-छह साल की कैद
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फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दो सगे भाइयों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया। दोनों को छह- छह साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर दो-दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेपुर राजपाल सिंह ने 15 मई 2003 को क्षेत्र के गांव बदनपुर निवासी जयसिंह व शिव सिंह के खिलाफ समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में बताया कि जय सिंह, शिव सिंह दोनों पर संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर जय सिंह व शिव सिंह के खिलाफ समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर जय सिंह व शिव सिंह को दोषी करार दिया है।
प्रत्येक को छह-छह साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगने का भी आदेश दिया।
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तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेपुर राजपाल सिंह ने 15 मई 2003 को क्षेत्र के गांव बदनपुर निवासी जयसिंह व शिव सिंह के खिलाफ समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में बताया कि जय सिंह, शिव सिंह दोनों पर संगीन अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर जय सिंह व शिव सिंह के खिलाफ समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहीं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट रितिका त्यागी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर जय सिंह व शिव सिंह को दोषी करार दिया है।
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प्रत्येक को छह-छह साल की कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भोगने का भी आदेश दिया।