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Farrukhabad News: सब्जी विक्रेता की हत्या में दो आरोपियों पर दोष सिद्ध

Sat, 14 Oct 2023 12:31 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Oct 2023 12:31 AM IST
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Two accused convicted in murder of vegetable seller
फर्रुखाबाद। शराब के लिए रुपये नहीं देने पर 16 साल पहले सब्जी विक्रेता की गोली मारकर हत्या करने में दो आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी महेंद्र सिंह ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर सुनवाई की है। दोेषियों को 18 अक्तूबर को सजा सुनाई जाएगी। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
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शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव उलियापुर निवासी नेकराम उर्फ वीरे बाथम 7 जनवरी 2007 की शाम को घर से सब्जी बेचने के लिए मई रशीदपुर के बाजार गए थे। नेकराम रात को वापस नहीं आए तो भाई मौजीलाल उनको खोजने के लिए निकला। नेकराम उर्फ वीरे का गांव के गिरीश गंगवार के खेत में शव मिला। शव को देखकर लग रहा था कि उसकी हत्या की गई है।
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पुलिस ने भाई मौजीराम की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने छानबीन के बाद कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव हादीदादपुर निवासी घुड़कू, खैरा, वीरे कठेरिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। घुड़कू की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तमंचा बरामद किया गया।
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विवेचना में सामने आया कि इन लोगों ने नेकराम से शराब पीने के लिए रुपये मांगे थे। इन्कार करने पर इन लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। विवेचक ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी वीरे की मौत हो गई। शुक्रवार को न्यायाधीश ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी घुड़कू व खैरा को दोषी करार किया। दोषियों को सजा सुनाने के लिए 18 अक्तूबर की तिथि नियत की है। अभियोजन की ओर से अशोक कटियार व अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें दीं।
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