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Farrukhabad News: मिलावटखोरी के 14 मामलों में व्यापारियों पर 5.95 लाख जुर्माना
Sun, 18 Jun 2023 12:35 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Sun, 18 Jun 2023 12:35 AM IST
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फर्रुखाबाद। मिलावटखोरी व बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने में एडीएम ने 14 व्यापारियों पर 5.95 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए नमूने जांच में फेल हो गए थे।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय ने अभियान चलाकर दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच कराई। प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष कुमार वर्मा व डॉ.शैलेंद्र रावत ने पैरवी की। इस पर सुनवाई करते हुए एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति ने बिना पंजीकरण व्यापार करने व मिलावटखोरी करने में व्यापारियों पर जुर्माना लगाया। उन्होंने अर्जुन नगला निवासी आनंद कुमार राजपूत पर सेंट्रल जेल के निकट स्थित दुकान से रंगीन कचरी का नमूना फेल होने और बिना पंजीकरण कारोबार करने में 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
अर्रापहाड़पुर निवासी अब्दुल सत्तार को दुकान से दूध का नमूना फेल होने व बिना पंजीकरण व्यापार करने में 95 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। वहीं बिना पंजीकृत फेरी विक्रेता शमसाबाद क्षेत्र के गांव भटपुरा निवासी गौरव कुमार, गांव रामसहाय नगला निवासी राजपाल, पपियापुर निवासी रमेश कुमार पाठक, कमालगंज के गांव गुगौरा निवासी अभिषेक कुमार व गांव बघऊ हरसिंहपुर निवासी राजेश तिवारी को 45-45 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा जहानगंज में काली नदी पुल के पास जनपद कन्नौज के ताहपुर निवासी सेल्समैन अरुण कुमार से लिया गया ब्रांडेड ब्रेड का नमूना जांच में मिथ्याछाप मिलने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।
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नवाबगंज के बरतल में जलालुद्दीन की सोनू बेकरी से ब्रांडेड रस्क का नमूना मिथ्याछाप मिलने पर 30 हजार रुपये अर्थदंड लगा। आलूपुर जहानगंज निवासी नरेंद्र सिंह राजपूत की दुकान से छेना व रंगीन मिठाई का नमूना मिलावटी मिलने पर 25 हजार रुपये, जबकि बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने में नवाबगंज के गांव सिरमौरा बांगर निवासी असद रजा, जहानगंज क्षेत्र के गांव मीरपुर निवासी सर्वेन्द्र, जनपद कासगंज के गांव नगला जय किशन निवासी रमेश चंद्र पर 15-15 हजार रुपये व कमालगंज के गांव कैंटहा निवासी ध्रुव चैहान पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सहायक आयुक्त (खाद्य) सय्यद शाहनवाज हैदर आबिदी ने बताया कि एडीएम ने मुकदमे की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है।
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मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय ने अभियान चलाकर दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच कराई। प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट के आधार पर एडीएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष कुमार वर्मा व डॉ.शैलेंद्र रावत ने पैरवी की। इस पर सुनवाई करते हुए एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति ने बिना पंजीकरण व्यापार करने व मिलावटखोरी करने में व्यापारियों पर जुर्माना लगाया। उन्होंने अर्जुन नगला निवासी आनंद कुमार राजपूत पर सेंट्रल जेल के निकट स्थित दुकान से रंगीन कचरी का नमूना फेल होने और बिना पंजीकरण कारोबार करने में 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया।
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अर्रापहाड़पुर निवासी अब्दुल सत्तार को दुकान से दूध का नमूना फेल होने व बिना पंजीकरण व्यापार करने में 95 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। वहीं बिना पंजीकृत फेरी विक्रेता शमसाबाद क्षेत्र के गांव भटपुरा निवासी गौरव कुमार, गांव रामसहाय नगला निवासी राजपाल, पपियापुर निवासी रमेश कुमार पाठक, कमालगंज के गांव गुगौरा निवासी अभिषेक कुमार व गांव बघऊ हरसिंहपुर निवासी राजेश तिवारी को 45-45 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। इसके अलावा जहानगंज में काली नदी पुल के पास जनपद कन्नौज के ताहपुर निवासी सेल्समैन अरुण कुमार से लिया गया ब्रांडेड ब्रेड का नमूना जांच में मिथ्याछाप मिलने पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया।
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नवाबगंज के बरतल में जलालुद्दीन की सोनू बेकरी से ब्रांडेड रस्क का नमूना मिथ्याछाप मिलने पर 30 हजार रुपये अर्थदंड लगा। आलूपुर जहानगंज निवासी नरेंद्र सिंह राजपूत की दुकान से छेना व रंगीन मिठाई का नमूना मिलावटी मिलने पर 25 हजार रुपये, जबकि बिना पंजीकरण खाद्य कारोबार करने में नवाबगंज के गांव सिरमौरा बांगर निवासी असद रजा, जहानगंज क्षेत्र के गांव मीरपुर निवासी सर्वेन्द्र, जनपद कासगंज के गांव नगला जय किशन निवासी रमेश चंद्र पर 15-15 हजार रुपये व कमालगंज के गांव कैंटहा निवासी ध्रुव चैहान पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। सहायक आयुक्त (खाद्य) सय्यद शाहनवाज हैदर आबिदी ने बताया कि एडीएम ने मुकदमे की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है।