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ट्रैक्टर चालक को छह माह की सजा
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फर्रुखाबाद। न्यायिक मजिस्ट्रेट सदर सुमन सोलंकी ने ट्रैक्टर की ट्रक्कर से छात्रा की मौत के मामले में चालक को दोषी पाकर छह माह की सजा सुनाई है। 1500 रुपये जुर्माना किया है।
जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव चौकी महमदपुर निवासी देवेंद्र सिंह की पुत्री शिल्पी कक्षा आठ में पढ़ती थी। वह 28 सितंबर 2007 में कुंदनपुर स्थित विद्यालय से छुट्टी होने पर घर जा रही थी। रास्ते में चुरसई निवासी सुभाष के ट्रैक्टर की टक्कर से छात्रा की मौत हो गई। पिता ने सुभाष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव चौकी महमदपुर निवासी देवेंद्र सिंह की पुत्री शिल्पी कक्षा आठ में पढ़ती थी। वह 28 सितंबर 2007 में कुंदनपुर स्थित विद्यालय से छुट्टी होने पर घर जा रही थी। रास्ते में चुरसई निवासी सुभाष के ट्रैक्टर की टक्कर से छात्रा की मौत हो गई। पिता ने सुभाष के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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विवेचक ने जांच कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी ट्रैक्टर चालक को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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