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Farrukhabad News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को तीन वर्ष की सजा

Fri, 08 Dec 2023 12:01 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 08 Dec 2023 12:01 AM IST
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Three years imprisonment to the culprit under POCSO Act
फर्रुखाबाद। किशोरी को गलत नियत से पकड़ने वाले को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने तीन वर्ष की कैद सुनाई है। दोषी पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। न देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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शमसाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्ष की किशोरी रजलामई के एक कॉलेज में हाईस्कूल में पढ़ती थी। छात्रा की दादी 3 सितंबर 2016 को खेत में घास काटने गई थी। दोपहर में छात्रा खेत से घास उठाने गई। उसी दौरान गांव खुड़िनाखार निवासी रंजीत व मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव नीम नगला निवासी गोविंद ने छात्रा को गलत नीयत से पकड़ लिया। खींचकर ले जाने का प्रयास किया। छात्रा के शोर मचाने पर दोनों जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। छात्रा की तहरीर पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने रंजीत को दोषी करार दिया था। साक्ष्य व गवाह के अभाव में गोविंद को दोषमुक्त कर दिया था। गुरुवार को न्यायाधीश ने दोषी रंजीत को तीन वर्ष की सजा सुनाई। 25 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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