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Farrukhabad News: पूर्व विधायिका के पुत्र पर फायर करने में आरोपी को तीन साल कैद
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फर्रुखाबाद पूर्व विधायिका के पुत्र पर फायर करने के मामले में राजेश मिश्रा को जिला जज विनय कुमार ने दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास व दस हजार रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। साक्ष्य के अभाव में दूसरे आरोपी को दोष मुक्त कर दिया है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पल्ला गल्ला मंडी निवासी पूर्व विधायिका उर्मिला राजपूत के पुत्र पंचशील राजपूत ने दो सगे भाइयों पर हत्या का प्रयास करने के मामले में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि वह फर्रुखाबाद महोत्सव समिति का सदस्य था 19 दिसंबर 2013 को वह फर्रुखाबाद महोत्सव के गेट पर खड़ा था। गेट पर किसी बात को लेकर दो पक्ष आपस में लड़ाई कर रहे थे। जिसका उसने बीच बचाव कर दिया था। कुछ देर बाद मोहल्ला बागकूंचा निवासी राजेश मिश्रा व सुनील मिश्रा पुत्र विद्यासागर अन्य लोगों के साथ आए और उसके साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने लगे।
राजेश मिश्रा ने लाइसेंसी राइफल से हत्या का प्रयास कर उसके ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने पंचशील राजपूत की तहरीर पर राजेश मिश्रा व सुनील मिश्रा के खिलाफ हत्या का प्रयास करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट ने राजेश मिश्रा को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भोगने का भी आदेश दिया है। जबकि साक्ष्य ना मिलने के अभाव में सुनील मिश्रा को दोष मुक्त कर दिया है
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शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पल्ला गल्ला मंडी निवासी पूर्व विधायिका उर्मिला राजपूत के पुत्र पंचशील राजपूत ने दो सगे भाइयों पर हत्या का प्रयास करने के मामले में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि वह फर्रुखाबाद महोत्सव समिति का सदस्य था 19 दिसंबर 2013 को वह फर्रुखाबाद महोत्सव के गेट पर खड़ा था। गेट पर किसी बात को लेकर दो पक्ष आपस में लड़ाई कर रहे थे। जिसका उसने बीच बचाव कर दिया था। कुछ देर बाद मोहल्ला बागकूंचा निवासी राजेश मिश्रा व सुनील मिश्रा पुत्र विद्यासागर अन्य लोगों के साथ आए और उसके साथ गाली-गलौज कर मारपीट करने लगे।
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राजेश मिश्रा ने लाइसेंसी राइफल से हत्या का प्रयास कर उसके ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने पंचशील राजपूत की तहरीर पर राजेश मिश्रा व सुनील मिश्रा के खिलाफ हत्या का प्रयास करने की धारा में मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट ने राजेश मिश्रा को दोषी करार देते हुए तीन साल कारावास व दस हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भोगने का भी आदेश दिया है। जबकि साक्ष्य ना मिलने के अभाव में सुनील मिश्रा को दोष मुक्त कर दिया है
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