फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Three lakh fine on 10 traders including adulterants

Farrukhabad News: मिलावटखोरों सहित 10 व्यापारियों पर तीन लाख जुर्माना

Mon, 01 Apr 2024 06:13 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 01 Apr 2024 06:13 AM IST
विज्ञापन
Three lakh fine on 10 traders including adulterants
फर्रुखाबाद। बिना पंजीकरण कारोबार करने व मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने में एडीएम ने 10 व्यापारियों पर तीन लाख रुपये जुर्माना लगाया है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने नमूनों की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन


मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशुतोष राय ने प्रयोगशाला की जांच में नमूने अधोमानक, मिथ्याछाप मिलने व बिना पंजीकरण कारोबार करने वालों के खिलाफ एडीएम न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी आशीष कुमार वर्मा व डाॅ.शैलेंद्र रावत ने पैरवी की। एडीएम सुभाष चंद्र प्रजापति ने सुनवाई के बाद 10 व्यापारियों पर जुर्माना लगाया।
विज्ञापन

इसमें फतेहगढ़ अस्पताल रोड स्थित दुकान से काजू (पैक्ड) का नमूना मिथ्याछाप होने से जितेन्द्र कुमार अग्रवाल पर 20 हजार रुपये, मछली टोला स्थित दुकान से प्रीमियम केक जांच में मिथ्याछाप व भ्रामक पाए जाने से राकेश कुमार पर 25 हजार रुपये व गांव हाथीपुर स्थित हंस मेडिकल स्टोर से सप्लीमेंट फूड (Ferrous ascorbate, folic acid and zinc sulphate) टैबलेट जांच में मिथ्याछाप पाए जाने से बदन सिंह पर 85 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

शमसाबाद के मोहल्ला गुटैटी दक्षिण में छोटा हाथी से संग्रहीत दूध का नमूना जांच में अधोमानक मिलने व बिना पंजीकरण व्यापार करने में वीरेंद्र कुमार 35000 रुपये, ताजपुर रोड मोहम्मदाबाद स्थित दुकान से ब्रांडेड वनीला आइसक्रीम अधोमानक व मिथ्याछाप होने से बृजेश गुप्ता पर 70 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

वहीं, बिना पंजीकरण कारोबार करने में मोहम्मदाबाद के मोहल्ला किदवईनगर में महेश सिंह, जहानगंज के कोठी बाजार में दिनेश कुमार पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगा। कायमगंज में रेलवे रोड स्थित राम मिष्ठान भंडार से छेना में बाह्य पदार्थ मिलने व बिना पंजीकरण व्यापार करने में रविंद्र प्रताप सिंह पर 15 हजार रुपये, कमालगंज में पालीवाल मार्केट स्थित दुकान से सरसों के तेल का नमूना फेल होने से अरविंद पर 10 हजार रुपये व हरदेव नगर स्थित कुशाग्र किराना स्टोर से किशमिश का नमूना अधोमानक होने से नरेंद्र पाल सिंह उर्फ बबलू पर 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया।
सहायक आयुक्त खाद्य सय्यद शाहनवाज़ हैदर आबिदी ने बताया कि व्यापारियों से जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed