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Farrukhabad News: गोली मारकर हत्या में तीन आरोपी दोषी करार, 26 को होगी सजा

Fri, 23 Feb 2024 01:34 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Feb 2024 01:34 AM IST
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Three accused found guilty in shooting death, 26 to be punished
फर्रुखाबाद। रेस्टोरेंट पर दोस्तों के साथ खाना खाते वक्त हुए विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अब इन्हें 26 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी।
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शहर कोतवाली के मोहल्ला मेमरान निवासी अवधेश सिंह चौहान ने 21 अक्तूबर 2018 को मऊदरवाजा थाने के गांव बाबरपुर निवासी रोहित सिंह, मोहल्ला श्यामनगर निवासी मनोज राजपूत, बजरिया निवासी वरुण शुक्ला उर्फ टिंकू शुक्ला और दो अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उनका पुत्र 20 अक्तूबर 2018 को उनका पुत्र अर्पित चौहान (21), नवाब न्यामत खां निवासी शशिपाल, मेमरान के शैलेंद्र सिंह चौहान, टैगोर कॉलोनी के रिंकू चौहान, राजीव गांधीनगर के सचिन पाल के साथ रेलवे स्टेशन स्थित वैशाली रेस्टोरेंट पर खाना खा रहे थे। पांचों आरोपियों ने रेस्टोरेंट मालिक व कर्मियों से गाली-गलौज कर दी। इसी दौरान मारपीट होने लगी। अर्पित ने जब आरोपियों को मना किया, तो अर्पित से मारपीट के बाद टिंकू शुक्ला ने तमंचे से गोली मार दी। इससे उसकी मौत हो गई। बाद में फायरिंग करते हुए आरोपी मौके से फरार हो गए।
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जांच के बाद जितेंद्र सिंह, मनोज राजपूत, वरुण शुक्ला उर्फ टिंकू शुक्ला के खिलाफ हत्या करने की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की गई। न्यायाधीश एडीजे प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर तीनों को दोषी करार देते हुए सजा के लिए 26 फरवरी की तिथि नियत कर दी। अभियोजन पक्ष की ओर अधिवक्ता अनिल बाजपेई व दीपिका कटियार ने पैरवी की।
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