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Farrukhabad News: ग्रामीण की हत्या में तीन आरोपियों पर दोष सिद्ध
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फर्रुखाबाद। ग्रामीण की 26 वर्ष पहले गोली मारकर हत्या व शव को ठिकाने लगाने के मामले में तीन आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी महेंद्र सिंह ने दोषी करार दिया है। तीनों दोषियों को 18 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी।
जनपद शाहजहांपुर थाना कलान के तिलैया निवासी कुंअर पाल ने गांव के बुद्धपाल, रामसनेही, रामरईस के खिलाफ 18 अक्तूबर 1997 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि वह थाना कलान के गांव गुल्छे ससुराल गया हुआ था। भाई रामऔतार की इन लोगों ने एक दिन पहले हुए विवाद में अपहरण करने के बाद लाइसेंसी हथियारों से गोली मारकर हत्या कर दी। उसके शव को ठिकाने लगा दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर असलहे बरामद कर लिए थे।
विवेचक ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान गवाह व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी बुद्धपाल, रामसनेही, रामरईस को दोषी करार किया। उन्होंने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 18 सितंबर की तिथि तय की है। अभियोजन पक्ष की ओर से अशोक कटियार व अनुज प्रताप ने दलीलें दीं।
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जनपद शाहजहांपुर थाना कलान के तिलैया निवासी कुंअर पाल ने गांव के बुद्धपाल, रामसनेही, रामरईस के खिलाफ 18 अक्तूबर 1997 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि वह थाना कलान के गांव गुल्छे ससुराल गया हुआ था। भाई रामऔतार की इन लोगों ने एक दिन पहले हुए विवाद में अपहरण करने के बाद लाइसेंसी हथियारों से गोली मारकर हत्या कर दी। उसके शव को ठिकाने लगा दिया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर असलहे बरामद कर लिए थे।
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विवेचक ने तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससीएसटी कोर्ट में चल रही है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान गवाह व साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने आरोपी बुद्धपाल, रामसनेही, रामरईस को दोषी करार किया। उन्होंने दोषियों को सजा सुनाने के लिए 18 सितंबर की तिथि तय की है। अभियोजन पक्ष की ओर से अशोक कटियार व अनुज प्रताप ने दलीलें दीं।
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