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Farrukhabad News: आठ वर्ष के बच्चे से कुकर्म करने वाले आरोपी पर दोष सिद्ध
Tue, 20 Jan 2026 01:11 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Tue, 20 Jan 2026 01:11 AM IST
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फर्रुखाबाद। आठ वर्षीय बालक के साथ कुकर्म के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया है। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है। विशेष सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए अभियुक्त की जमानत रद्द कर, उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
थाना मेरापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि 17 जुलाई 2017 को शाम 5 बजे बेटा प्राइमरी स्कूल के पास खेल रहा था। इसी दौरान आरोपी अनुज ने सड़क किनारे झाड़ियों में ले जाकर कुकर्म किया। डर के कारण बेटे ने नहीं बताया। 18 जुलाई को बेटे को बुखार के साथ चेचक के लक्षण दिखे। 27 जुलाई को नहलाते समय बच्चे ने पूरी घटना बताई। पीड़िता ने घटना की जानकारी पति को फोन पर दी। पति व्यापार के सिलसिले बाहर गए थे। इसके बाद वह अपने भाई के साथ थाने पहुंची। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई करते हुए साक्ष्यों और गवाहाें के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया।
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थाना मेरापुर क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि 17 जुलाई 2017 को शाम 5 बजे बेटा प्राइमरी स्कूल के पास खेल रहा था। इसी दौरान आरोपी अनुज ने सड़क किनारे झाड़ियों में ले जाकर कुकर्म किया। डर के कारण बेटे ने नहीं बताया। 18 जुलाई को बेटे को बुखार के साथ चेचक के लक्षण दिखे। 27 जुलाई को नहलाते समय बच्चे ने पूरी घटना बताई। पीड़िता ने घटना की जानकारी पति को फोन पर दी। पति व्यापार के सिलसिले बाहर गए थे। इसके बाद वह अपने भाई के साथ थाने पहुंची। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की। विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने सुनवाई करते हुए साक्ष्यों और गवाहाें के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया।
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