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एसएमएस से मिलेगी मुकदमों की तारीख
ब्यूरो, अमर उजाला फर्रुखाबाद
Updated Tue, 24 Mar 2015 11:31 PM IST
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जिला न्यायालय में मुकदमों की तारीख पाना अब वादकारियों और वकीलों के लिए
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आसान होगा। मुकदमे की तारीख मोबाइल पर एसएमएस और ई मेल से दी जाएगी। उच्च
न्यायालय के आदेश पर शुरू हुई प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए कवायद शुरू कर
दी गई है।
दीवानी, फौजदारी, एक्सीडेंट व अन्य प्रकृति के मुकदमों की अदालत में पेशी के बाद अगली कौन से तारीख लगाई गई है, इसके लिए वादकारियों और वकीलों को अदालत के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मुकदमे की तारीख की जानकारी अब वादकारी और वकील को आसानी से मिल जाएगी। यह मोबाइल और ई मेल के माध्यम से वादकारी और वकील को दी जाएगी। इसके लिए न्यायाधीश मोहम्मद मतीन खान को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मुकदमे के दौरान वादकारी को अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा। यह सीआईएस में फीड किया जाएगा। योजना को सफल बनाने के लिए नोडल अधिकारी ने जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि नए मुकदमे दायर करते समय वकीलों को न्यायालय से एक प्रारूप प्राप्त कर भरना होगा। इसमें वकील को अपना और वादकारी का मोबाइल नंबर
व ई मेल आईडी के अलावा अन्य विवरण लिखकर देना होगा। कंप्यूटर अनुभाग सरवर रूम सीआईएस में फीड करेगा। इससे उच्च न्यायालय के आदेश पर एसएमएस और ईमेल से मुकदमों की तारीख की जानकारी दी जा सके। नोडल अधिकारी ने वकीलों को तीन दिन के अंदर मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के निर्देश पर नोडल अधिकारी के पत्र को बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है।
दीवानी, फौजदारी, एक्सीडेंट व अन्य प्रकृति के मुकदमों की अदालत में पेशी के बाद अगली कौन से तारीख लगाई गई है, इसके लिए वादकारियों और वकीलों को अदालत के चक्कर नहीं लगाने होंगे। मुकदमे की तारीख की जानकारी अब वादकारी और वकील को आसानी से मिल जाएगी। यह मोबाइल और ई मेल के माध्यम से वादकारी और वकील को दी जाएगी। इसके लिए न्यायाधीश मोहम्मद मतीन खान को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
मुकदमे के दौरान वादकारी को अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा। यह सीआईएस में फीड किया जाएगा। योजना को सफल बनाने के लिए नोडल अधिकारी ने जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया कि नए मुकदमे दायर करते समय वकीलों को न्यायालय से एक प्रारूप प्राप्त कर भरना होगा। इसमें वकील को अपना और वादकारी का मोबाइल नंबर
व ई मेल आईडी के अलावा अन्य विवरण लिखकर देना होगा। कंप्यूटर अनुभाग सरवर रूम सीआईएस में फीड करेगा। इससे उच्च न्यायालय के आदेश पर एसएमएस और ईमेल से मुकदमों की तारीख की जानकारी दी जा सके। नोडल अधिकारी ने वकीलों को तीन दिन के अंदर मोबाइल नंबर उपलब्ध कराने के लिए कहा है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के निर्देश पर नोडल अधिकारी के पत्र को बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है।