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Farrukhabad News: 41 वर्ष बाद आगजनी व मारपीट के दोषी को छह वर्ष की कैद

Fri, 10 May 2024 12:49 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 10 May 2024 12:49 AM IST
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Six years imprisonment for arson and assault convict after 41 years
फर्रुखाबाद। आगजनी व मारपीट के मामले में 41 वर्ष बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने एक दोषी को छह वर्ष की कैद सुनाई है। दो अन्य दोषियों को मारपीट में दो वर्ष की सजा सुनाई गई है। चार आरोपियों की मुकदमे में सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। कोर्ट ने एक आरोपी को दोषमुक्त किया है।
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जहानगंज थाना क्षेत्र के गांव बहोरिकपुर निवासी रघुनंदनलाल ने गांव के संतोष उर्फ भूरे, अरुण कुमार, कमल कुमार, विश्वनाथ, श्रीराम, शिवशंकर, मंगूलाल, प्रेमनाथ और एक किशोर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 14 फरवरी 1983 को संतोष उर्फ भूरे उसके बाग में आम के पेड़ पर खुरपी से गड्ढा बना रहे थे। विरोध करने पर संतोष उर्फ भूरे सहित सभी लोगों ने लाठी-डंडों से पीटा। रघुनंदन वहां से भागकर घर पहुंचे। संतोष उर्फ भूरे ने घर में आग लगा दी।
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विवेचक ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। किशोर की फाइल अलग कर दी गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान आरोपी श्रीराम, शिवशंकर, मंगूलाल, प्रेमनाथ की मौत हो गई।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश एडीजी विष्णु चंद्र वैश्य ने बुधवार को मारपीट व आगजनी में संतोष कुमार उर्फ भूरे को दोषी करार देकर छह वर्ष की सजा सुनाई। दोषी को 57 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

कमल व अरुण को मारपीट में दोषी करार देकर दो वर्ष की सजा व 34 हजार रुपये जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को छह छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वहीं, कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में विश्वनाथ को दोषमुक्त किया है।
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