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Farrukhabad News: पत्नी को गोली मारने में सात साल का कठोर कारावास

Sat, 13 Jan 2024 02:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद Updated Sat, 13 Jan 2024 02:36 AM IST
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Seven years rigorous imprisonment for shooting wife
फर्रुखाबाद। पत्नी को गोली मारने में गवाह व साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राकेश कुमार ने दोषी पति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 95 हजार रुपये बतौर अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए।
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शहर कोतवाली के मोहल्ला आंबेडकर नगर नरकसा निवासी नन्हें की बहन नैना बाथम ने अधैया निवासी अर्जुन दिवाकर से प्रेम विवाह किया था। थोड़े दिन बाद ही पति से मनमुटाव होने पर नैना मायके में भाई नन्हे व मां राजकुमारी के साथ आकर रहने लगी। 17 अगस्त 2018 को शाम सात बजे बहन नैना घर के बाहर खड़ी थी। तभी अर्जुन ने नैना को तमंचे से गोली मार दी। बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। मां ने पड़ोसियों की मदद से बहन को अस्पताल में भर्ती कराया।
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भाई नन्हें की तहरीर पर पुलिस ने अर्जुन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने अर्जुन को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त तमंचा व खोखा बरामद कर लिया। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
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मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने गवाह व साक्ष्यों के आधार पर अर्जुन को गुरुवार को दोषी करार दिया था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने दोषी पति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 95 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। जुर्माने की रकम से 80 हजार रुपये पीड़ित पत्नी नैना को देने के आदेश दिए गए।
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