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Farrukhabad News: डकैती में तीन दोषियों को सात वर्ष की सजा
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फर्रुखाबाद। डकैती व पुलिस भुठभेड़ के मामले में तीनों दोषियों को कोर्ट ने सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव अताईपुर निवासी रक्षपाल सात अगस्त 2018 को पत्नी गोदावरी व परिवार के अन्य लोगों के साथ घर में सो रहे थे। लगभग 12:30 बजे कक्षाधारी बनियान गिरोह के 10 से 11 बदमाश घर में घुस आए। लाठी-डंडों से पीट कर सोने-चांदी के जेवर, 84 हजार रुपये लूटकर ले गए। पुलिस ने इस मामले में डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया।
12 सितंबर 2018 को पुलिस ने जनपद कासगंज कोतवाली गंजडुडवारा गांव गढ़का निवासी रज्जाक, सनी, जनपद शाहजहांपुर कोतवाली सदर गांव गबोरा गढि़या रंगीन निवासी इस्माइल, जनपद ज्योतिबाफुलेनगर थाना आदमपुर गांव वुरवली निवासी इशरत को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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विवेचक ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान इशरत की फाइल पृथक कर दी गई। शुक्रवार को न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी रज्जाक, इस्माइल, सनी को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार किया। तीनों दोषियों को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषियों पर सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर तीनों दोषियों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव अताईपुर निवासी रक्षपाल सात अगस्त 2018 को पत्नी गोदावरी व परिवार के अन्य लोगों के साथ घर में सो रहे थे। लगभग 12:30 बजे कक्षाधारी बनियान गिरोह के 10 से 11 बदमाश घर में घुस आए। लाठी-डंडों से पीट कर सोने-चांदी के जेवर, 84 हजार रुपये लूटकर ले गए। पुलिस ने इस मामले में डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया।
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12 सितंबर 2018 को पुलिस ने जनपद कासगंज कोतवाली गंजडुडवारा गांव गढ़का निवासी रज्जाक, सनी, जनपद शाहजहांपुर कोतवाली सदर गांव गबोरा गढि़या रंगीन निवासी इस्माइल, जनपद ज्योतिबाफुलेनगर थाना आदमपुर गांव वुरवली निवासी इशरत को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
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विवेचक ने चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान इशरत की फाइल पृथक कर दी गई। शुक्रवार को न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आरोपी रज्जाक, इस्माइल, सनी को गवाह व साक्ष्य के आधार पर दोषी करार किया। तीनों दोषियों को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। तीनों दोषियों पर सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर तीनों दोषियों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।