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Farrukhabad News: किशोरी को ले जाने व दुष्कर्म में सात वर्ष की सजा
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फर्रुखाबाद। किशोरी को ले जाने व दुष्कर्म में आरोपी को गवाह व साक्ष्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने दोषी करार देकर सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता ने 2 जुलाई 2016 को जूडो-कराटे ट्रेनर अजय पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि 14 वर्ष की बेटी 2 जुलाई 2016 को स्कूल में पढ़ने गई थी। वह वापस नहीं आई। पांच माह पहले पुत्री को स्टेडियम में जूडो-कराटे सिखाने वाला अजय रामनगरिया मेला घुमाने ले गया था। शक है कि बेटी को वह ही साथ ले गया है। विवेचक ने जांच की तो अजय पाल की नामजदगी गलत पाई गई। विवेचक ने किशोरी को खोजने के बाद उसके कोर्ट में बयान कराए। बयान के आधार मुकदमे में धारा 376 की बढ़ोतरी की गई।
विवेचक ने जनपद हरदोई थाना हरपालपुर गांव सूरापुर निवासी अनूप कुशवाह के खिलाफ कोर्ट में नाबालिग को ले जाने व दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने मंगलवार को दोषी अनूप कुशवाह को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 30 हजार रुपये बतौर अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दी।
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फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता ने 2 जुलाई 2016 को जूडो-कराटे ट्रेनर अजय पाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। इसमें आरोप लगाया कि 14 वर्ष की बेटी 2 जुलाई 2016 को स्कूल में पढ़ने गई थी। वह वापस नहीं आई। पांच माह पहले पुत्री को स्टेडियम में जूडो-कराटे सिखाने वाला अजय रामनगरिया मेला घुमाने ले गया था। शक है कि बेटी को वह ही साथ ले गया है। विवेचक ने जांच की तो अजय पाल की नामजदगी गलत पाई गई। विवेचक ने किशोरी को खोजने के बाद उसके कोर्ट में बयान कराए। बयान के आधार मुकदमे में धारा 376 की बढ़ोतरी की गई।
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विवेचक ने जनपद हरदोई थाना हरपालपुर गांव सूरापुर निवासी अनूप कुशवाह के खिलाफ कोर्ट में नाबालिग को ले जाने व दुष्कर्म के आरोप में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने मंगलवार को दोषी अनूप कुशवाह को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोषी को 30 हजार रुपये बतौर अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार ने दलीलें दी।
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