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किशोरी से दुष्कर्म करने में अभियुक्त को बीस साल की सजा

Wed, 22 Jan 2020 06:39 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 22 Jan 2020 06:39 PM IST
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Sentenced to twenty years for raping a teenager
विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश सैय्यद सरवर हुसैन रिजवी ने तीन साल पूर्व किशोरी से हुए दुष्कर्म के मामले के आरोपी को दोषी पाकर बीस साल की सजा सुनाई है। 60 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण, पत्नी व 15 वर्षीय पुत्री के साथ 19 जुलाई 2017 को खेत पर काम कर रहा था। मां ने पुत्री से मूंगफली का बोझा घर भेजा। पुत्री के घर से खेत न लौटने पर मां घर आई। वहां उसने देखा कि घर के अंदर कमरे में गांव का युवक रामबाबू पुत्र रामकिशन पुत्री के साथ दुष्कर्म कर रहा है।
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पुत्री बचने को शोर मचा रही थी। मां के शोर मचाने पर युवक वहां से भागने लगा तो उसने उसे पकड़ लिया। युवक ने किशोरी की मां के हाथ को झटक दिया और भाग गया। महिला ने खेत पर जाकर पति को घटना की जानकारी दी। इसके बाद पीड़ित पुत्री को साथ लेकर मोहम्मदाबाद कोतवाली गई। मां ने आरोपी पर बेटी से दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर्राई।
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पुलिस ने विवेचना कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में दोषी पाकर बीस साल कैद की सजा और जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना राशि 60 हजार रुपये वसूल होने पर पीड़ित किशोरी को दिए जाने का आदेश दिया है।
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