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कोरोना पर अंकुश को जिले में धारा 144 लागू

Sat, 21 Mar 2020 06:21 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 21 Mar 2020 06:21 PM IST
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Section 144 imposed in the district for curb on corona
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। लोग समूह में एकत्र न हों इसके लिए मेला व सामाजिक कार्यक्रमों की पूर्व में दी गई स्वीकृति को भी जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया है। कोरोना वायरस की जांच को लोहिया अस्पताल में व्यवस्था कर ली गई है।
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कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने पत्रकारों से कहा कि महामारी को देखते हुए जिले में तहसीलवार तीन कंट्रोल रूम बनाए गए हैं।
सदर तहसील का कलक्ट्रेट मुख्यालय पर बने नियंत्रण कक्ष का नोडल अधिकारी नगर मजिस्ट्रेट को बनाया गया। इसका फोन नंबर 05692-235423, टोल फी नंबर-1077 है।
डीएम ने बताया कि जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। मेले व अन्य आयोजनों की पूर्व में दी स्वीकृति भी निरस्त कर दी गई। कहीं भी भीड़ न लगने देने को सिटी मजिस्ट्रेट व सीडीओ को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। जनता कर्फ्यू के तहत रविवार को ट्रेन व बसों का आवागमन बंद रहेगा।
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इसके अलावा शराब के ठेके, शॉपिंग स्टोर, ट्रांसपोर्ट, टेंपो का संचालन भी नहीं होगा। जिलाधिकारी ने पीडब्ल्यूडी में मजदूरों से कराए जाने वाले सभी कार्यों को भी बंद करने के निर्देश जारी कर दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि कारोना वायरस से संक्रमित लोगों की जांच की व्यवस्था लोहिया अस्पताल में कर ली गई है।
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जिलाधिकारी ने बताया कि कारोना वायरस से संदिग्ध लोगों को रखने के लिए लोहिया अस्पताल में 14 आइसोलेशन वार्ड बने हैं। इसके अलावा कृषि महाविद्यालय में भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। बीमारी बढ़ने पर विद्यालय अधिग्रहीत किए जाएंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों विदेशों लौटे 12 व्यक्तियों को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा गया है। हाल ही में तीन व्यक्तियों के नमूनों की जांच कराई गई।
इसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। जिले में कारोना वायरस अभी तक नहीं है। डीएम ने कहा कि कई बार तीर्थयात्रा या अन्य बाहरी जनपदों से लौटने के बाद भी प्रशासन को जानकारी नहीं दी और चुपचाप अपने घरों में रहने लगे।
इससे वायरस बढ़ने की आशंका बन रही है। ऐसे लोगों यदि प्रशासन द्वारा चिह्नित किए गए तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके लिए डिप्टी सीएमओ डा.राजीव शाक्य को नोडल अधिकारी बनाया गया।
नेपाल से लौटे कमालगंज क्षेत्र के गांव चाचूपुर निवासी करीब 40 लोगों को बघार स्थित कृषि महाविद्यालय में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में रखा गया था।
इसमें आशा के सहयोग से 10-15 व्यक्ति खिड़की से निकलकर भाग गए। कोरेनटाइन प्रोटोकाल का पालन न करने पर जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को आशा सहित भागे हुए लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
कोरोना वायरस की रोकथाम व जागरूकता के लिए अधिकारियों, स्वयं सेवी संस्थाओं, धर्म गुरु, होटल, दवा विक्रेता आदि के साथ बैठकें कर निर्देश जारी किए गए।
तहसील दिवस व समाधान दिवस के आयोजन दो अप्रैल तक स्थगित करते हुए बायोमीट्रिक मशीन से उपस्थिति न दर्ज कर रजिस्टर का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए। होटलों पर हैंड वाशिंग प्रोटोकॉल सुनिश्चित कराने को कहा। मेजों के बीच एक मीटर निर्धारित की गई।

अपरिहार्य कार्यक्रमों में लोगों के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी रखने के साथ हाथ धोने को साबुन, सैनिटाइजर की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं।
हर व्यक्ति एक-दूसरे से एक मीटर की दूरी बनाए रखे। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से परहेज करें। धार्मिक स्थलों भीड़ इकट्ठी न होने दें। अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें। चैत्र नवरात्रि में घर में ही रहकर धार्मिक अनुष्ठान करें। विदेश से आने वाले व्यक्ति की जानकारी प्रशासन को दें।
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