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Farrukhabad News: 15 लाख के गबन में दूसरा सचिव निलंबित
Sat, 22 Nov 2025 12:54 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Sat, 22 Nov 2025 12:54 AM IST
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फर्रुखाबाद। कायमगंज की ग्राम पंचायत बिल्हा के विकास कार्यों में 15 लाख का गबन करने के मामले में दूसरे सचिव को भी निलंबित कर दिया गया। अभी एक सचिव के खिलाफ कार्रवाई विचाराधीन है।
कायमगंज की विधायक डॉ. सुरभि की शिकायत पर ग्राम पंचायत बिल्हा के विकास कार्यों की जिलाधिकारी ने कमेटी से जांच कराई। जांच रिपोर्ट के खिलाफ प्रधान ने उच्च न्यायालय की शरण ली। उच्च न्यायालय के आदेश पर डीएम ने दोबारा जांच कराई थी। इसमें मनरेगा से करीब 10 लाख 65 हजार 960 रुपये और वित्त आयोग में चार लाख 42 हजार 268 रुपये का दुरुपयोग पाया गया।
इस पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कुल 15 लाख आठ हजार 228 रुपये के गबन में दोषी प्रधान अरविंद कुमार को बर्खास्त कर तीनों सचिवों को निलंबित कर अनुशासनिक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। डीपीआरओ राजेश चौरसिया ने ग्राम पंचायत अधिकारी संजीव कुमार गंगवार को सात नवंबर को निलंबित कर दिया था।
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वहीं शुक्रवार को डीडीओ ने ग्राम विकास अधिकारी मुनीश कुमार को ग्राम निधि खाते से 35 हजार 555 रुपये गबन का दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया है। उन्हें अपने कार्यालय से संबद्ध कर बीडीओ शमसाबाद को जांच अधिकारी नामित कर आरोपपत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए।
डीडीओ श्याम कुमार तिवारी ने बताया के ग्राम विकास अधिकारी कमल कुमार न्यायालय चले गए थे। न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया जा रहा है। ग्राम निधि खाते से गबन के मामले में कमल कुमार के खिलाफ भी एक-दो दिन में कार्रवाई की जाएगी।
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कायमगंज की विधायक डॉ. सुरभि की शिकायत पर ग्राम पंचायत बिल्हा के विकास कार्यों की जिलाधिकारी ने कमेटी से जांच कराई। जांच रिपोर्ट के खिलाफ प्रधान ने उच्च न्यायालय की शरण ली। उच्च न्यायालय के आदेश पर डीएम ने दोबारा जांच कराई थी। इसमें मनरेगा से करीब 10 लाख 65 हजार 960 रुपये और वित्त आयोग में चार लाख 42 हजार 268 रुपये का दुरुपयोग पाया गया।
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इस पर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कुल 15 लाख आठ हजार 228 रुपये के गबन में दोषी प्रधान अरविंद कुमार को बर्खास्त कर तीनों सचिवों को निलंबित कर अनुशासनिक कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। डीपीआरओ राजेश चौरसिया ने ग्राम पंचायत अधिकारी संजीव कुमार गंगवार को सात नवंबर को निलंबित कर दिया था।
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वहीं शुक्रवार को डीडीओ ने ग्राम विकास अधिकारी मुनीश कुमार को ग्राम निधि खाते से 35 हजार 555 रुपये गबन का दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया है। उन्हें अपने कार्यालय से संबद्ध कर बीडीओ शमसाबाद को जांच अधिकारी नामित कर आरोपपत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिए।
डीडीओ श्याम कुमार तिवारी ने बताया के ग्राम विकास अधिकारी कमल कुमार न्यायालय चले गए थे। न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया जा रहा है। ग्राम निधि खाते से गबन के मामले में कमल कुमार के खिलाफ भी एक-दो दिन में कार्रवाई की जाएगी।