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Farrukhabad News: बढ़पुर बीडीओ को ग्राम्य विकास आयुक्त ने दी प्रतिकूल प्रविष्टि
Sat, 14 Jun 2025 11:50 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Sat, 14 Jun 2025 11:50 PM IST
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फर्रुखाबाद। मनरेगा में नियम तोड़कर 28 करोड़ के काम की स्वीकृति व प्रधान के संबंधियों की फर्म में पांच करोड़ से अधिक भुगतान करने में बढ़पुर बीडीओ को ग्राम्य विकास आयुक्त ने प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। जांच आख्या में बीडीओ पर वसूली का भी आरोप लगाया है।
बढ़पुर ब्लॉक में तैनात खंड विकास अधिकारी अमरेश सिंह चौहान पूर्व में जनपद संतकबीर नगर के ब्लॉक नाथनगर में तैनात रहे। वहां ब्लॉक मेंहदावल की ग्राम पंचायत थरौली निवासी दीपनारायण शर्मा ने आईजीआरएस पर शिकायत की कि ब्लॉक नाथनगर के बीडीओ द्वारा कुछ ग्राम पंचायतों में पैसे लेकर मनरेगा कार्यों में 60:40 का विचलन करते हुए 28 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही प्रधान के सगे संबंधियों की फर्म में पांच करोड़ से अधिक भुगतान किया।
इस पर सीडीओ संतकबीर नगर ने जांच आख्या सौंपी। इसमें कहा कि वर्ष 2023-24 में 29 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति बीडीओ द्वारा दी गई है। श्रम-सामग्री अनुपात 56:44 है जो मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन है। इसके अलावा इंटरलॉकिंग, सीसी रोड व खड़ंजे पर काम से अधिक भुगतान किया गया। जबकि 11 ग्राम पंचायतों में सामग्री खरीद पर कोई भुगतान नहीं किया।
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जिला विकास अधिकारी श्याम कुुमार तिवारी ने बताया कि बढ़पुर ब्लॉक के बीडीओ अमरेश सिंह चौहान को ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। संतकबीर नगर में मनरेगा के कार्यों में की गई अनियमितताओं के मामले में आयुक्त द्वारा भेजा गया पत्र बीडीओ को प्राप्त करा दिया है।
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बढ़पुर ब्लॉक में तैनात खंड विकास अधिकारी अमरेश सिंह चौहान पूर्व में जनपद संतकबीर नगर के ब्लॉक नाथनगर में तैनात रहे। वहां ब्लॉक मेंहदावल की ग्राम पंचायत थरौली निवासी दीपनारायण शर्मा ने आईजीआरएस पर शिकायत की कि ब्लॉक नाथनगर के बीडीओ द्वारा कुछ ग्राम पंचायतों में पैसे लेकर मनरेगा कार्यों में 60:40 का विचलन करते हुए 28 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही प्रधान के सगे संबंधियों की फर्म में पांच करोड़ से अधिक भुगतान किया।
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इस पर सीडीओ संतकबीर नगर ने जांच आख्या सौंपी। इसमें कहा कि वर्ष 2023-24 में 29 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति बीडीओ द्वारा दी गई है। श्रम-सामग्री अनुपात 56:44 है जो मनरेगा अधिनियम का उल्लंघन है। इसके अलावा इंटरलॉकिंग, सीसी रोड व खड़ंजे पर काम से अधिक भुगतान किया गया। जबकि 11 ग्राम पंचायतों में सामग्री खरीद पर कोई भुगतान नहीं किया।
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जिला विकास अधिकारी श्याम कुुमार तिवारी ने बताया कि बढ़पुर ब्लॉक के बीडीओ अमरेश सिंह चौहान को ग्राम्य विकास आयुक्त द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। संतकबीर नगर में मनरेगा के कार्यों में की गई अनियमितताओं के मामले में आयुक्त द्वारा भेजा गया पत्र बीडीओ को प्राप्त करा दिया है।