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Farrukhabad News: व्यावसायिक वाहनों पर अब रिफ्लेक्टिव टेप अनिवार्य
Wed, 19 Nov 2025 12:41 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
Updated Wed, 19 Nov 2025 12:41 AM IST
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फोटो-29 बैठक में यातायात के नियमों के बारे में जानकारी देते टीएसआई सतेंद्र कुमार। स्रोत: प्रशास
- फोटो : बंद आंगनबाड़ी केंद्र हड़हवा के बाहर प्रदर्शन करती महिलाएं।
फर्रुखाबाद। एआरटीओ कार्यालय में मंगलवार को परिवहन व्यावसायियों की बैठक हुई। एआरटीओ प्रवर्तन सुभाष राजपूत ने सभी व्यावसायिक वाहनों पर एआईएस-090 और एआईएस-089 मानक के रिफ्लेक्टिव व रियर मार्किंग टेप लगाने के निर्देश दिए।
कहा कि बिना टेप लगे वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। नियम उल्लंघन पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। मानक के अनुरूप टेप न होने पर दो वाहन सीज किए गए।
एआरटीओ ने कहा कि सर्दी व कोहरे के कारण दृश्यता कम हो रही है, ऐसे में दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए रिफ्लेक्टिव टेप आवश्यक है। कहा कि यह नियम ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, मालवाहक, यात्री वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर व निर्माण इक्विपमेंट वाहनों पर भी लागू होगा।
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टीएसआई सतेंद्र कुमार ने बताया कि अक्तूबर 2025 तक जिले में 397 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 227 लोगों की मौत हुई और 312 घायल हुए। मृतकों में लगभग 20 प्रतिशत पैदल यात्री हैं। उन्होंने छात्रों और चालकों को हेलमेट, सीट-बेल्ट लगाने के साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी।
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कहा कि बिना टेप लगे वाहनों को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा। नियम उल्लंघन पर 10 हजार रुपये जुर्माना लगेगा। मानक के अनुरूप टेप न होने पर दो वाहन सीज किए गए।
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एआरटीओ ने कहा कि सर्दी व कोहरे के कारण दृश्यता कम हो रही है, ऐसे में दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए रिफ्लेक्टिव टेप आवश्यक है। कहा कि यह नियम ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, टैक्सी, मालवाहक, यात्री वाहन, ट्रैक्टर, ट्रेलर व निर्माण इक्विपमेंट वाहनों पर भी लागू होगा।
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टीएसआई सतेंद्र कुमार ने बताया कि अक्तूबर 2025 तक जिले में 397 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 227 लोगों की मौत हुई और 312 घायल हुए। मृतकों में लगभग 20 प्रतिशत पैदल यात्री हैं। उन्होंने छात्रों और चालकों को हेलमेट, सीट-बेल्ट लगाने के साथ ही यातायात नियमों का पालन करने की सलाह दी।